CAA विरोध प्रदर्शन के दौरान यूपी पुलिस की फायरिंग में मारे गये 22 मुस्लिम, लेकिन दो साल बाद भी नहीं दर्ज हुई FIR
(सीएए प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस फायरिंग में 22 मुस्लिम युवकों की मौत filephoto/janjwar)
Lucknow/Delhi: 'दो साल बीत गए, लेकिन मैं अपने बेटे को पुलिस की गोली लगने के बाद, उसका सड़क पर दर्द में चिल्लाना और कराहना नहीं भूल सकता...बहुत खून बह रहा था... अधिक रक्तस्राव से वह मर गया।' 21 दिसंबर 2019 को कानपुर में सीएए-एनसीआर-एनपीआर के विरोध में पुलिस फायरिंग में कथित रूप से मारे गए अपने 30 वर्षीय बेटे रईस की मौत के विषय में बताते-बताते शरीफ की आवाज दर्द में तब्दील हो जाती है।
शरीफ कहते हैं, 'उनका जीवन नरक बन गया है...हम अभी भी पुलिस से डरते हैं...वे हमें बार-बार परेशान करते हैं, हमें गाली देते हैं, हमें शिकायतें वापस लेने के लिए मजबूर करते हैं और हमें परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हैं।' शरीफ अकेले पीड़ित नहीं हैं। उनके बयान में, अन्य पीड़ित परिवारों के दर्द को भी महसूस किया जा सकता है जिन्होंने अपने-अपनों को खो दिया।
मुस्लिम मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक मेरठ निवासी यूदुल हसन और कई अन्य मुस्लिम परिवार, जिन्होंने दो साल पहले उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई बर्बरता के दौरान अपनों को खो दिया था।
राज्य सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को एक अनुपालन रिपोर्ट में स्वीकार किया कि 22 लोगों की मौत हो गई, लेकिन अभी तक किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ एक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इसलिए अभी तक किसी भी मामले में जांच शुरू नहीं हो सकी है। इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा में 83 लोग - आम जनता और प्रदर्शनकारी - भी घायल हुए हैं।
भाजपा शासित राज्य में हुई 22 मौतों में से एक वाराणसी, रामपुर, मुजफ्फरनगर से, दो संभल और बिजनौर से, तीन कानपुर से, पांच मेरठ से और सात फिरोजाबाद से हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा के सिलसिले में कुल 833 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
इस तथ्य के बावजूद कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुलिस की गोलियों में घायल होने और मौतों का सुझाव दिया गया था, पुलिस ने निर्भीकता से हत्या के लिए प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदार ठहराया। सवाल यह है कि 22 नागरिकों की हत्या किसने की?
पीड़ित परिवारों का आरोप है कि 'पुलिस के हाथ हमारे प्रियजनों के खून से रंगे हुए हैं।' उनका आरोप है कि कई घायल प्रदर्शनकारियों की पुलिस की कैद और आतंक के कारण मौत हुई...उन्होंने उन्हें घंटों तक लावारिस छोड़ दिया।
फिरोजाबाद-निवासी, जिसके बेटे मुकीम की सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई, ने बताया कि, 'पुलिस फायरिंग में घायल अपने बेटे को देखने के लिए मैं मेरठ अस्पताल पहुंचा। मैंने देखा कि मुकीत अस्पताल में लावारिस पड़ा हुआ था। कुछ घंटों के बाद उन्हें आगरा ले जाया गया। आगरा से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई...इलाज में हुई देरी से उसकी मौत हो गई।
यही हाल फिरोजाबाद निवासी अबरार का भी हुआ। अबरार घंटों तक सड़क पर घायल पड़ा रहा। उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने इलाज नहीं किया। अबरार की माँ बताती है, निराश होकर, हम उसे दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले गए जहाँ उसकी मृत्यु हो गई।
चूंकि अधिकांश पीड़ित श्रमिक वर्ग के थे, इसलिए पुलिस को उनके साथ दुर्व्यवहार करने में कोई गुरेज नहीं हुआ। कानपुर में एक स्थानीय वकील ने कहा कि वे गरीब पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने के लिए उन्हें बार-बार हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं।
"पीड़ित परिवारों के पास जाने के लिए कहीं जगह नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। उन्हें कानूनी सहायता की व्यवस्था करने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिरोजाबाद में पीड़ित परिवार की मदद करने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ता शाजी अली ने कहा कि वे अच्छे वकीलों को रखने में असमर्थ हैं, जिससे वे अधिक कमजोर हो गए हैं।
अभ्यास न करने वाले वकीलों की भागीदारी
कानपुर में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाले एमआईएम के स्थानीय नेता नासिर खान कानपुर में मौत के मामलों की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन परिवार कार्यवाही की गति से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने न तो अपनी बात पर अडिग रहने की जहमत उठाई और न ही बार-बार की गई कॉल का उन्होंने कोई जवाब दिया। शायद, इस दृष्टिकोण ने कम से कम पांच घायल पीड़ितों को उससे मामले वापस लेने के लिए प्रेरित किया।
फिरोजाबाद में सर्वाधिक सात मौतों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सगीर बताते हैं, 'फिरोजाबाद जिले में जहां सबसे ज्यादा सात मौतें दर्ज की गईं, किसी भी पुलिस वाले के खिलाफ एक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने शुरू में आईपीसीआर की 304 धारा के तहत मामले दर्ज किए थे, लेकिन अदालत के हस्तक्षेप के बाद, कुछ मामले 302 के तहत दर्ज किए गए।'
पुलिस सिद्धांत के अनुसार मौतों की वजह
इस मामले में एआईसीसी के सुबूर अली कहते हैं, 'मुसलमान मारे गए, मुसलमान हत्यारे थे, मुसलमान अपराधी थे…मुसलमानों को पुलिस परेशान कर रही है; उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। मुझे लगता है कि भारत में सत्तारूढ़ व्यवस्था के तहत न्याय एक भ्रम बन गया है।
रिहाई मंच के राजीव यादव कहते हैं, 'एक गुंडे ने संवैधानिक पद पर कब्जा कर लिया था जो बदला लेने की बात करता है, वास्तव में योगी ने यूपी पुलिस को मुसलमानों को मारने के लिए उकसाया था, मुसलमानों की हत्या में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और सभी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।