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मुख्य सचिव से मारपीट मामला : कोर्ट ने सीएम केजरीवाल समेत 9 आप विधायकों को किया बरी

Janjwar Desk
11 Aug 2021 9:27 AM GMT
मुख्य सचिव से मारपीट मामला : कोर्ट ने सीएम केजरीवाल समेत 9 आप विधायकों को किया बरी
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(मुख्य सचिव से मारपीट मामले पर दिल्ली की अदालत का आया फैसला)

अदालत के आदेश के बाद आज मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे सत्य की विजय बताया है। सिसोदिया ने कहा कि आज न्याय और सच्चाई की जीत का दिन है....

जनज्वार। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और नौ अन्य आप विधायकों को तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में बरी कर दिया है। हालांकि साल 2018 के इस मामले में अदालत ने दो आप विधायकों अमानतुल्लाह खान और प्रकाशजरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।

वहीं अदालत के आदेश के बाद आज मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे सत्य की विजय बताया है। सिसोदिया ने कहा कि आज न्याय और सच्चाई की जीत का दिन है। अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी आरोप झूठे और आधारहीन थे। मुख्यमंत्री आज उस झूठे केस में बरी हुए। हम पहले भी कहते रहे हैं कि सभी आरोप झूठे थे। यह मुख्यमंत्री के खिलाफ एक षड़यंत्र था।

वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उन्होंने ढाई लाख राशनकार्ड धारकों को राशनकार्ड को राशन न मिलने के कारण मुख्य सचिव के साथ बैठक की थी। बैठक में जब मुख्य सचिव से इस बारे में जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा- "मैं सिर्फ एलजी के आदेश लेता हूं उन्हें ही जवाब दूंगा।' प्रमुख सचिव के इस आरोप को आम आदमी पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया था।

हालांकि पार्टी ने माना था कि आप विधायक और प्रमुख सचिव के बीच में गरमा-गरम बहस जरूर हुई थी लेकिन उनसे किसी तरह की बदसलूकी की बात बेबुनियाद है। इसके साथ ही आप का दावा था कि उनके पास इस बैठक की वीडियो भी है जिससे सब साफ हो जाएगा।

बता दें कि इस बैठक का वीडियो व सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक जांच की गई तो उसमें वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी, ऐसा पाया गया।

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