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दिल्ली

तब्लीगी जमात : दिल्ली की अदालत से थाईलैंड और नेपाल के 75 नागरिकों को मिली जमानत

Janjwar Desk
11 July 2020 11:53 AM GMT
तब्लीगी जमात : दिल्ली की अदालत से थाईलैंड और नेपाल के 75 नागरिकों को मिली जमानत
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पुलिस ने जून के माह में 59 चार्जशीट दाखिल की थीं जिनमें 36 अलग-अलग देशों के 956 नागरिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.....

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को थाईलैंड और नेपाल के उन 75 नागरिकों को जमानत दे दी है जिन्हें वीजा मानदंडों के उल्लंघन करने, कोविड 19 के लिए सरकार की ओर से बनाए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने और तब्लीगी जमात मंडली में शामिल होने के लिए आरोपित किया गया था। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने इन विदेशी नागरिकों को दस हजार रूपये के निजी मुचलके पर राहत दी है।

कोर्ट की ओर से अब तक 33 अलग-अलग देशों के उन 445 नागरिकों को जमानत दी जा चुकी है जिनका नाम इस मामले में चार्जशीट किया गया था। पुलिस ने जून के माह में 59 चार्जशीट दाखिल की थीं जिनमें 36 अलग-अलग देशों के 956 नागरिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

इन विदेशी नागरिकों की ओर से पेश होने वाली वकील आशिमा मंडला, मंदाकिनी सिंह और फहीम खाने ने बताया कि जिन आरोपितों को शनिवार को जमानत दी गई है वे सोमवार को अपनी दलीलों की अर्जी दाखिल करेंगे।

दलील की बार्गेनिंग के लिए अभियुक्त अपराध के लिए कम से कम सजा की प्रार्थना करता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता उन मामलों में दलील देने की अनुमति देती है जहां अधिकतम सजा सात साल की है, अपराध समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को प्रभावित नहीं करता है और अपराध 14 साल से कम उम्र की महिला या बच्चे के खिलाफ नहीं किया जाता है।

सुनवाई के दौरान, सभी विदेशी नागरिकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। इससे पहले अदालत ने मंगलवार 7 जुलाई को 122 मलेशियाई और 21 देशों के 91 अन्य विदेशी नागरिकों, बुधवार को आठ देशों के 76 विदेशी नागरिकों और गुरुवार को 82 बांग्लादेशी नागरिकों को जमानत दी थी।

जांच अधिकारी ने पहले अदालत को बताया था कि मामले में 956 विदेशियों के खिलाफ जांच पूरी हो गई है और प्रत्येक को कथित तौर पर स्वतंत्र रूप से अपराध के लिए दोषी पाया गया है जिसके लिए उसे चार्जशीट किया गया है। आगे की जांच लंबित है।

चार्जशीट के अनुसार, सभी विदेशियों पर वीजा नियमों के उल्लंघन, COVID -19 महामारी, महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों के मद्देनजर मामले दर्ज किए गए हैं।

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