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दिल्ली

Jahangirpuri Violence: जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा एक्शन, इन 5 आरोपियों पर NSA लगाया

Janjwar Desk
19 April 2022 10:53 PM IST
Jahangirpuri Violence: जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा एक्शन, इन 5 आरोपियों पर NSA लगाया
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Jahangirpuri Violence: दिल्ली (Delhi) के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) इलाके में हनुमान जंयती के मौके पर हुई हिंसा के मामले में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। मंत्रालय ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 5 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाया है। अब तक 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

Jahangirpuri Violence: दिल्ली (Delhi) के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) इलाके में हनुमान जंयती के मौके पर हुई हिंसा के मामले में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। मंत्रालय ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 5 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाया है। अब तक 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को हिंसा में शामिल 5 आरोपियों पर एनएसए लगाया है। अब इन सभी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों में से अंसार, सलीम, ​​सोनू, दिलशाद और अहीद के खिलाफ एनएसए लगाया गया है।

इस कानून के तहत बिना किसी चार्ज के एक साल तक हिरासत में रखने की अनुमति है। गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। बता दें कि अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिशन को फोन किया और मामले पर सख्त एक्शन लेने के लिए कहा था।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक और आरोपी गुलाम रसूल उर्फ ​​गुल्ली को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अब इस मामले में कुल 26 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंसा के दौरान 8 पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल हो गए थे। वहीं फायरिंग करने वाले सोनू इमाम को आज रोहिणी कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है।

क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA)?

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसे अंग्रेजी में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) कहा जाता है, ऐसा कानून है, जिसके तहत विशेष तरह के खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है। अगर प्रशासन को लगता है कि किसी व्यक्ति की वजह से देश की सुरक्षा और सद्भाव को खतरा हो सकता है, तो उसके खिलाफ रासुका या NSA लगाकर उसे हिरासत में ले सकता है। इस कानून के तहत प्रशासनिक अधिकारी को उस व्यक्ति को महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार मिल जाता है।

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