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दिल्ली

Navjot sidhu surrender : SC का सिद्धू को झटका, सरेंडर से राहत की अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इनकार

Janjwar Desk
20 May 2022 8:18 AM GMT
Punjab Election 2022 Navjot Singh Sidhu
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पंजाब में हार के लिए कांग्रेस आलाकमान पर बोला हमला ।

Navjot sidhu surrender : नवजोत सिंह सिद्धू को 20 मई को पटियाला कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन उन्होंने हेल्थ प्रॉब्लम का हवाला देते हुए इसके लिए समय मांगा जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।

Navjot sidhu surrender : पंजाब से कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ( Navjot Singh sidhu ) को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भी बड़ा झटका दिया है। सिद्धू ने सरेंडर ( Navjot sidhu surrender ) से राहत की अर्जी दायर कर तुरंत सुनवाई की मांग की थी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने इजाजत नहीं दी है। इस मामले में सिद्धू को 20 मई को पटियाला कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन उन्होंने हेल्थ प्रॉब्लम का हवाला देते हुए इसके लिए समय मांगा जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।

पहले रजिस्ट्री के पास जाकर याचिका दाखिल करें

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ( Navjot Singh sidhu ) की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए बेंच की ओर से कहा गया है कि इसको चीफ जस्टिस की बेंच के सामने रखा जाए। चीफ जस्टिस के पास सिद्धू के वकील ने इसपर तुरंत सुनवाई की मांग की है लेकिन चीफ जस्टिस एनवी रमना ने इसकी इजाजत नहीं दी। सीजेआई और कहा कि वह रजिस्ट्री के पास जाकर पहले याचिका दें। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को गुरुवार को 1 साल की सजा सुनाई थी। इसके लिए उनको शुक्रवार को पंजाब पुलिस के सामने पटियाला में सरेंडर करना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नवजोत सिद्धू के दोस्त मनसिमरत सिंह ने कहा कि सिद्धू के लीवर में प्रॉब्लम हैं।

पीड़ित पक्ष ने किया सिद्धू की याचिका का विरोध

सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court )के जस्टिस खानविलकर की बेंच के सामने सिंघवी ने कहा कि यह पुराना मामला है और स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हैं। इसलिए कुछ हफ्तों का वक्त चाहिए होगा। अधिवक्ता सिंघवी ने यह नहीं बताया कि सिद्धू ( Navjot Singh sidhu ) को स्वास्थ्य की क्या दिक्कतें हैं। दूसरी तरफ पीड़ित के वकील ने सिद्धू की अर्जी का विरोध किया। पीड़ित पक्ष ने अदालत को बताया कि मामला पुराना है और अब जाकर न्याय मिला है। खानविलकर ने कहा कि मामले की फाइलिंग उनके पास नहीं है। ऐसे में चीफ जस्टिस के सामने याचिका दायर करनी चाहिए।

गुरुवार को सिद्धू ने सजा के ऐलान के बाद कहा था कि वह कानून का पालन करेंगे। शुक्रवार सुबह से उनके सरेंडर का माहौल बना हुआ था लेकिन इस बीच सिद्धू की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की।


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