Diwali 2021 : पुडुचेरी में मौत की आतिशबाजी, स्कूटर पर पटाखे लेकर जा रहे पिता व 7 वर्षीय बेटे के धमाके में उड़े चीथड़े, दर्ज हुईं 700 FIR
(पुडुचेरी में मौत की दीवाली पिता पुत्र की धमाके में मौत)
Diwali 2021 : पुडुचेरी में दिपावली के दिन चलते स्कूटर में बीच सड़क जोरदार धमाका हो गया। घटना में पिता और उसके 7 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पटाखे खरीदकर घर लौट रहे थे। जिस बैग में वे पटाखे लेकर जा रहे थे उसमें अचानक धमाका हुआ और उस धमाके में दोनों की मौत हो गई।
इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक की पहचान अरियानकुप्पम निवासी 37 वर्षीय कलैनेसन के रूप में हुई है। वो अपने 7 साल के बेटे प्रदीश के साथ पटाखे लेकर पुडुचेरी की ओर जा रहे थे। घटना पुडुचेरी-वेल्लुपुरम सीमा पर कोट्टाकुप्पम शहर की है। यह पूरा हादसा पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
धमाके में दूर तक उड़े चीथड़े
पुलिस द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज में कलैनेसन स्कूटर पर सवार नजर आ रहे हैं जबकि उनका बेटा बैग पकड़े हुए है। पुलिस ने बताया कि कोट्टाकुप्पम के पास पटाखों में विस्फोट हुआ और दोनों स्कूटर से 10-15 मीटर दूर जा गिरे। विस्फोट से 3 अन्य मोटर चालक जिसमें 45 साल का गणेश, 60 वर्षीय सैयद अहमद, और 36 वर्षीय विजी आनंद को भी गंभीर चोटें आईं। इन सभी को पुडुचेरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा तीन वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं।
2 बैग में भरे थे देसी पटाखे
विल्लुपुरम के DIG एम पांडियन और SP एन श्रीनाथ ने घटनास्थल का मुआयना किया। श्रीनाथ ने कहा कलैनेसन ने 3 नवंबर को पुडुचेरी से 'नाट्टू पट्टासु' (देसी पटाखे) के दो बैग खरीदे थे और इसे अपने ससुराल में रखा था। दिवाली के दिन वह कूनीमेदु से एक बैग लेकर पुडुचेरी की ओर जा रहा था, उसी दिन दुर्घटना हुई है। उन्होने बताया कि, हो सकता है कि पटाखों में गर्मी के कारण विस्फोट हुआ हो। पुलिस ने कुनीमेदु से देशी पटाखों का एक बोरी जब्त किया है और भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
पटाखे जलाने पर चेन्नई में 700 लोगों पर FIR
चेन्नई पुलिस ने 700 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में FIR दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने दीवाली के दिन पटाखे फोड़ने के लिए मद्रास हाईकोट द्वारा निर्धारित समय का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने सुबह 6 से 7 बजे और शाम 7 से 8 बजे के बीच पटाखे फोड़ने का समय तय किया था। इससे पहले शहर में पटाखा दुकानें संचालित करने के लिए तय नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में भी करीब 239 दुकानदारों पर मामला दर्ज किया गया था।