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Election Laws Amendment Bill 2021 : वोटर कार्ड से लिंक होंगे आधार कार्ड, राज्यसभा से भी पारित हुआ विधेयक

Janjwar Desk
21 Dec 2021 4:00 PM IST
Election Laws Amendment Bill 2021 : वोटर कार्ड से लिंक होंगे आधार कार्ड, राज्यसभा से भी पारित हुआ विधेयक
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 (चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में भी पारित)

Election Laws Amendment Bill 2021 : विधेयक के मसौदे के मुताबिक मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड (Aadhar) से जोड़ा जाएगा.....

Election Laws Amendment Bill 2021 : चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 सोमवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) में भी ध्वनिमत के साथ पारित कर दिया गया है। विधेयक के मसौदे के मुताबिक मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड (Aadhar) से जोड़ा जाएगा। नए प्रावधानों के मुताबिक अब आधार और वोटर आईडी लिंक होने से चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों को अब आधार कार्ड मांगने का अधिकार होगा।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक आधार लिंकिंग की सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि लोग अलग-अलग स्थानों पर मतदाता न रहें। उनकी बायोमैट्रिक डिटेल मिल जाएगी, जिससे वे एक ही स्थान पर वोटर रह सकेंगे। इसके अलावा वोटर लिस्ट में फर्जी नामों को शामिल करने जैसे कामों पर भी रोक लग सकेगी।

बता दें कि सोमवार 20 दिसंबर को लोकसभा (Lok Sabha) में संक्षिप्त चर्चा के बाद निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की गई थी। विपक्ष विधेयक को संसद की स्थायी समिति में भेजने की मांग कर रहा था।

चुनाव कानून संशोधन विधेयक में चुनाव से जुड़े विभिन्न सुधारों को शामिल किया गया है जिन पर लंबे समय से चर्चा होती रही है। सूत्रों के मुताबिक आधार नंबर नहीं दिए जाने के कारण किसी भी आवेदन को खारिज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आधार को मतदाता सूची से जोड़ने से चुनावी आंकड़ा प्रबंधन से जुड़ी बड़ी समस्याओं में से एक का समाधान होगा। इस प्रकार यह समस्या एक ही मतदाता का विभिन्न स्थानों पर नामांकन होने से जुड़ा है।

सूत्रों ने बताया कि ऐसा मतदाताओं द्वारा बार-बार निवास स्तान बदलने और पिछले नामांकन को हटाए बिना नए स्थान पर नाम दर्ज कराने के कारण हो सकता है। इस प्रकार जिन जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में या एक ही मतदाता सूची में एक से अधिक बार हैं, उन्हें हटाया जा सकता है।

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