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Gujrat : सूरत में बलात्कार के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, आरोपी ने जज पर फेंक दिया जूता

Janjwar Desk
29 Dec 2021 4:46 PM IST
Jhansi Crime News : दुष्कर्म के बाद परिजनों को भेजी अश्लील फोटो, मांगे लाखों रुपए, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर कही ये बड़ी बात
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दुष्कर्म के बाद परिजनों को भेजी अश्लील फोटो, मांगे लाखों रुपए, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर कही ये बड़ी बात

सूरत महानगर की एक अदालत ने पांच साल के बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को आजीवन सजा क्या सुनाई, आरोपी आपे से बाहर हो गया। आजीवन सजा के फैसले से दुष्कर्म का आरोपी इतना नाराज हुआ कि उसने जज की ओर अपनी चप्पल फेंक दी।

सूरत। गुजरात के सूरत महानगर की एक अदालत ने पांच साल के बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को आजीवन सजा क्या सुनाई, आरोपी आपे से बाहर हो गया। आजीवन सजा के फैसले से दुष्कर्म का आरोपी इतना नाराज हुआ कि उसने जज की ओर अपनी चप्पल फेंक दी।इस घटना के बाद अदालत में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, जो जज द्वारा स्थिति संभालने के बाद शांत हुआ।

दरअसल, सूरत कोर्ट ने अप्रैल 2021 को पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के एक मामले में 27 वर्षीय एक व्यक्ति को "अपने शेष जीवन के लिए" आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पोक्सो कोर्ट के जज पीएस काला द्वारा फैसला सुनाने के बाद आरोपी सुजीत साकेत गुस्से में आ गया। उसने तमतमाते हुए जज की ओर अपनी चप्पल फेंक दी। जूते निशाने से चूक गए और विटनेस बॉक्स के पास जा गिरे और जज साहब बाल-बाल बच गए।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक रेप आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। रेप के दोषी ने 30 अप्रैलए 2021 को बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। पीड़िता एक प्रवासी मजदूर की बेटी थी। बच्ची को अकेला पाकर दोषी ने चॉकलेट दिलाने के बहाने उसका अपहरण कर लिया और इस अमानवीय घटना को अंजाम दिया।

पांच की लड़की अपहरण करने के बाद आरोपी लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गया। सुनसान जगह पर उसने दुष्कर्ष की घटना को अंजाम दिया। पकड़े जाने के डर से आरोपी ने अबोध बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी। मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने एफआईऔर दर्ज की थी।

अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित 26 गवाहों के बयानों पर विचार किया। अदालत ने आदेश सुनाने से पहले 53 दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी विचार किया। उसके बाद अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजाई सुनाई है।

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