Begin typing your search above and press return to search.
राष्ट्रीय

Gyanvapi Mosque Row : ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, हिंदू पक्ष के हक में आया फैसला, कोर्ट ने कहा - मामला सुनने योग्य

Janjwar Desk
12 Sep 2022 11:02 AM GMT
Gyanvapi Mosque Row : ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, हिंदू पक्ष के हक में आया फैसला, कोर्ट ने कहा - मामला सुनने योग्य
x

Gyanvapi Mosque Row : ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, हिंदू पक्ष के हक में आया फैसला, कोर्ट ने कहा - मामला सुनने योग्य

Gyanvapi Mosque Row : उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद और शृंगार गौरी केस की मेरिट को लेकर चल रही सुनवाई पर फैसला आ गया है, अदालत के फैसले से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है...

Gyanvapi Row : उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद और शृंगार गौरी केस की मेरिट को लेकर चल रही सुनवाई पर फैसला आ गया है। अदालत के फैसले से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले पर जिला जज अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है। काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र-ज्ञानवापी परिसर छावनी में तब्दील है। बता दें कि कोर्ट में मुस्लिम पक्ष फैसले के दौरान मुस्लिम पक्ष मौजूद नहीं था। अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामला सुनने योग्य

बता दें कि जिला जज ने मुस्लिम पक्ष के आवेदन रूल 7 नियम 11 के आवेदन खारिज किया। मुख्य रूप से उठाये गए तीन बिंदुओं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड से इस वाद को बाधित नहीं माना और श्रृंगार गौरी वाद सुनवाई योग्य माना। जिला जज ने 26 पेज के आदेश का निष्कर्ष लगभग 10 मिनट में पढ़ा। इस दौरान सभी पक्षकार मौजूद रहे। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी वाद की जवाबदेही दाखिल करने और ऑर्डर 1 रूल 10 में पक्षकार बनने के आवेदन पर सुनवाई करेगी।

हिंदू समाज को मिली बड़ी जीत

हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहन लाल आर्य ने कहा कि आज हिंदू समाज को बहुत बड़ी जीत मिली है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह मील का पत्थर है। हम सभी लोगों से शांति की अपील करते हैं।

कमीशन रिपोर्ट पर होगी अगली सुनवाई

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि कमिशन रिपोर्ट पर अगली सुनवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट से मांग करेंगे कि दीवार तोड़कर सर्वे का काम कराया जाए। ज्ञानवापी की कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने भगवान आदि विश्वेश्वर की मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। हिंदुओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए।

Next Story

विविध