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Gyanvapi Mosque Row : ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई, वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक

Janjwar Desk
19 May 2022 1:30 PM IST
Gyanvapi Mosque Row : ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई, वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक
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Gyanvapi Mosque Row : ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई, वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक 

Gyanvapi Mosque Row : वाराणसी (Varanasi) की चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque Row) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी, इसके साथ शीर्ष कोर्ट ने वाराणसी (Varanasi) की निचली कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह तब तक इस मामले में सुनवाई न करे और न ही कोई आदेश जारी करे...

Gyanvapi Mosque Row : वाराणसी (Varanasi) की चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque Row) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी। इसके साथ शीर्ष कोर्ट ने वाराणसी (Varanasi) की निचली कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह तब तक इस मामले में सुनवाई न करे और न ही कोई आदेश जारी करे।

सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Mosque Row) पर वह कल 3 बजे सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक वाराणसी की सिविल अदालत इस मामले में कोई आदेश न दे। इससे पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णुशंकर जैन ने कहा कि वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन अस्वस्थ हैं, इसलिए ज्ञानवापी मामले की कल सुनवाई की जाए। इस पर मुस्लिम पक्ष की ओर से मौजूद वकील हुजेफा अहमदी ने कहा कि मामला अर्जेंट होने के कारण इसे आज ही सुना जाए। अहमदी ने कहा कि विभिन्न मस्जिदों को सील करने के लिए देश भर में कई आवेदन दायर किए गए हैं।

वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद पर सुनवाई

वाराणसी में ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Mosque Row) में सुनवाई चल रही है और वजुखाना के चारों ओर एक दीवार को गिराने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। अहमदी ने कहा कि वह एक वकील के बीमार होने के आधार पर सुनवाई स्थगित करने का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन एक वचन दिया जाना चाहिए कि हिंदू भक्त सिविल कोर्ट की कार्यवाही के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे।

वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर रोक

इस पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वे पीठ को आश्वासन दे रहे हैं कि हिंदू पक्ष वाराणसी की सिविल कोर्ट में सुनवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसके बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस सूर्य कांत व जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने जैन के कथन को रिकॉर्ड पर लिया और आदेश पारित करते हुए सिविल कोर्ट को मामले की सुनवाई शुक्रवार तक आगे नहीं करने को कहा।

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