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Gyanvapi Mosque Survey : सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, वजूखाना सील करने का आदेश, नमाज पर कोई रोक नहीं

Janjwar Desk
17 May 2022 5:03 PM IST
Gyanvapi Mosque Survey : सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, वजूखाना सील करने का आदेश, नमाज पर कोई रोक नहीं
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Gyanvapi Mosque Survey : सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, वजूखाना सील करने का आदेश, नमाज पर कोई रोक नहीं

Gyanvapi Mosque Survey : सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आदेश जारी करेंगे की जिला मजिस्ट्रेट उस जगह की सुरक्षा करें, जहां से शिवलिंग मिला है लेकिन ये लोगों के नमाज अदा करने के रास्ते में नहीं आना चाहिए...

Gyanvapi Mosque Survey : ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque Survey) पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में भी सुनवाई हुई। ये सुनवाई मस्जिद कमेटी की याचिका पर हो रही है। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने पर ही सवाल उठाए है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

वजूखाना सील लेकिन नमाज पर रोक नहीं

बात दें कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आदेश जारी करेंगे की जिला मजिस्ट्रेट उस जगह की सुरक्षा करें, जहां से शिवलिंग मिला है लेकिन ये लोगों के नमाज अदा करने के रास्ते में नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया कि जो वजूखाना (Gyanvapi Mosque Survey) वाली विवादित जगह है उसे सुरक्षित रखा जाए। वहां किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाना सील करने का आदेश दिया है।

19 मई तक सुनवाई स्थगित

बता दें कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 19 मई को होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से SG तुषार मेहता ने एक दिन का समय मांगा। साथ ही कोर्ट ने DM को निर्देश दिए हैं कि किसी भी मुसलमान को नमाज पढ़ने में दिक्क्त ना हो ये सुनिश्चित किया जाए।

ज्ञानवापी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वाराणसी (Varanasi) की अदालत को मामले में कोई आदेश नहीं देना चाहिए था। सिविल प्रक्रिया में कहा गया है कि यदि अपील दायर है तो वाद पर विचार नहीं किया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि दीवानी अदालत को किसी भी आगे की कार्रवाई से मामले की स्थिरता पर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर दुनावै करने का निर्देश दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई चल रही है।

ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई

बात दें कि ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque Survey) में सर्वे का काम पूरा होने के बाद ये विवाद और गहरा गया है। हिन्दू पक्ष की तरफ से दावा किया गया है कि मस्जिद परिसर के अंदर शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग नहीं है बल्कि फव्वारा है। बात दें कि आज वाराणसी कोर्ट में इसपर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट (Gyanvapi Mosque Survey) जमा करने के लिए 2 दिन का समय मांगा था।

कोर्ट कमिश्नर पद से हटाए गए

इस बीच वाराणसी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को पद से हटा दिया है। उन पर आरोप लगे है कि उनके सहयोगी आरपी सिंह मिडिया में जानकारी लीक कर रहे थे। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने भी अजय मिश्रा को पद से हटाए जाने की मांग की थी। वहीं, अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे टीम एक हिस्सा बने रहेंगे। अब विशाल सिंह कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे की रिपोर्ट (Gyanvapi Mosque Survey) को जमा करेंगे।

सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन का समय

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट (Gyanvapi Mosque Survey) को आज कोर्ट में जमा करना था लेकिन विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल मिश्रा ने कोर्ट में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट (Gyanvapi Mosque Survey) अभी तैयार नहीं हुई है और इसे जमा कराने के लिए 2 दिन का समय और दिया जाए। इस पर कोर्ट ने अब सर्वे टीम को रिपोर्ट (Gyanvapi Mosque Survey) जमा कराने के लिए 2 दिन की मोहलत दी है।

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