एक्टिविस्ट नौदीप कौर की गिरफ्तारी मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर हरियाणा सरकार से मांगा जवाब
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जनज्वार। हत्या की कोशिश व दंगा फैलाने जैसे आरोपों में जेल में बंद दलित व श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर इस मामले में 24 फरवरी तक जवाब मांगा है।
नौदीप कौर हरियाणा की करनाल जेल में बंद हैं और उन पर हत्या का प्रयास और उगाही समेत तीन मामले दर्ज हैं। वे मजदूर अधिकार संगठन की सदस्य बताई जाती हैं और पंजाब के मुक्तसर जिले के गिडारह जिले की रहने वाली हैं।
विभिन्न आरोपों के तहत हरियाणा पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वे जेल में बंद हैं। उनकी गिरफ्तारी के वक्त हरियाणा पुलिस ने कहा था कि 12 जनवरी को सोनीपत जिले में एक औद्योगिक इकाई का कथित तौर पर घेराव करने और कंपनी से पैसा मांगने के आरोप में कौर तथा कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट को कुछ ईमेल भेजे गए थे। फिर कोर्ट ने नौदीप कौर की गिरफ्तारी के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई को लेकर 24 फरवरी की तारीख दी है साथ ही हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जबाब मांगा है। बता दें कि नौदीप कौर पर बीते 28 दिसंबर और 12 जनवरी को सोनीपत पुलिस द्वारा अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे।
जानकारी के अनुसार कोर्ट ने 28 दिसंबर को दर्ज किए गए रंगदारी के मामले में नौदीप को पहले ही जमानत दे दी है। नौदीप की गिरफ्तारी के बाद उनकी बहन ने आरोप लगाया था कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उनके साथ यौन दुर्व्यवहार भी किया गया।
वहीं, सोनीपत पुलिस ने इन सभी बातों को सिरे से खारिज किया था। पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि नौदीप को टॉर्चर किया गया। नौदीप कौर को 12 जनवरी को तब गिरफ्तार किया गया था, जब वे अन्य मजदूरों के साथ कुंडली में एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थीं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नवदीप कौर को उनके खिलाफ दर्ज तीन मामलों में से एक में जमानत गुरुवार को मिल गई थी, लेकिन एक अन्य मामले में स्थानीय अदालत ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी, जबकि तीसरे मामले में सोमवार को सुनवाई होगी।