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Hate Speech : सुदर्शन टीवी के संपादक सुरेश चव्हाणके की बढ़ी मुसीबत, दिल्ली की अदालत ने पुलिस से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

Janjwar Desk
27 Jan 2022 5:22 PM IST
Hate Speech : सुदर्शन टीवी के संपादक सुरेश चव्हाणके की बढ़ी मुसीबत, दिल्ली की अदालत ने पुलिस से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट
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सुदर्शन टीवी के संपादक सुरेश चव्हाणके की बढ़ी मुसीबत।

Hate Speech : साकेत कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख मुकर्रर की है।

Hate Speech : पिछले कुछ समय से हेट स्पीच के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामले में दिल्ली की एक अदालत ( Delhi Saket Court) ने कथित रूप से हेट स्पीच देने और धर्म के आधार पर अलग-अलग समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने को लेकर सुदर्शन टीवी के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके के खिलाफ दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। अदालत के इस रुख से सुरेश चव्हाणके ( Sudarshan TV SURESH CHAVHANKE ) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इस मामले में साकेत कोर्ट ( Saket Court ) के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख मुकर्रर की है।

अल्पसंख्यकों के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप

हेट स्पीच ( Hate Speech ) को लेकर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सैयद कासिम रसूल इलियास ( Syed Qasim Rasool Ilyas ) ने सुदर्शन टीवी के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके ( SURESH CHAVHANKE ) के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। सैयद कासिम रसूल इलियास की ओर से अदालत में याचिका एडवोकेट तारा नरूला, तमन्ना पंकज और प्रिया वत्स ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने 19 दिसंबर, 2021 को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को आधार बनाते सुरेश चव्हाण पर लोगों के एक समूह को भारत को "हिंदू राष्ट्र" बनाने के लिए "मरने और मारने" की शपथ दिलाने का आरोप लगाया है।

पुलिस ने अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई

याचिका के जरिए शिकायतकर्ता ने कहा है कि यह एकमात्र ऐसी घटना नहीं है जहां आरोपी द्वारा घृणित बयान देने और अपने समर्थकों को "हिंदू राष्ट्र के सपने" के लिए लड़ने की बात कही गई हो। इतना ही नहीं, याची ने चव्हाणके पर अपने मीडिया हैंडल या "बिंदास बोल" के जरिए धार्मिक दंगा फैलाने और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने का भी आरोप लगाया है।

Hate Speech : याचिका में इस बात का भी जिक्र है कि आवेदक द्वारा शिकायत देने के बावजूद सुरेश चव्हाणके ( SURESH CHAVHANKE ) के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक पुलिस ( Delhi Police ) ने नहीं की है। जबकि सुरेश चव्हाण को उनके भड़काऊ बयानों के लिए जिम्मेदार ठहराने और हिंसा की किसी भी घटना को रोकने के लिए कार्रवाई करना जरूरी है। बता दें कि हिंदू युवा वाहिनी द्वारा दिसंबर 2021 में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हिंदू युवा वाहिनी ( Hindu Yuva Vahini ) के कार्यक्रम में कथित रूप से सुदर्शन टीवी के प्रधान संपादक ने भड़काव भाषण दिया था।

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