Begin typing your search above and press return to search.
राष्ट्रीय

अंकिता भंडारी हत्याकांड की SIT जांच से हाई कोर्ट संतुष्ट, CBI जांच की याचिका की खारिज-आंदोलनकारियों में रोष

Janjwar Desk
21 Dec 2022 11:38 AM GMT
अंकिता भंडारी हत्याकांड की SIT जांच से हाई कोर्ट संतुष्ट, CBI जांच की याचिका की खारिज-आंदोलनकारियों में रोष
x

डबडबाई आंखों से इंसाफ के लिए अंकिता के पिता की हाईकोर्ट में दस्तक, CBI जांच की मांग-भरोसा नहीं है SIT जांच पर

Ankita bhandari murder case : पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुल्कित ​आर्य द्वारा अंकिता भंडारी की हत्या के बाद मृतका के माता-पिता ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने व दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर याचिका में प्रार्थना पत्र दिया था, इसमें आरोप लगाया था कि एसआइटी इस मामले की जांच में लापरवाही कर रही है, इसलिए सीबीआई से जांच कराई जाए...

Ankita bhandari murder case : उत्तराखंड को झझकोरने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मना कर दिया है। राज्य के पौड़ी जिले के चीला क्षेत्र में हुए वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले की जांच एसआईटी के बजाए सीबीआई से कराने के लिए हाई कोर्ट में दायर हुई इस याचिका को नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया है।

मामले में पत्रकार आशुतोष नेगी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच में जांच कर रही एजेंसी एसआईटी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए इंसाफ के लिए सीबीआई जांच की गुहार लगाई थी। नेगी ने अपनी जनहित याचिका में आरोपी पुल्कित आर्य के रिसोर्ट पर रात के अंधेरे में चलाए गए बुलडोजर के मामले में यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट की भूमिका को भी संदिग्ध बताया था। नेगी का कहना था कि हत्याकांड के आरोपी प्रभावशाली लोग होने के कारण एसआईटी द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच की संभावना नहीं है। निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच आवश्यक है।

इसके बाद कोर्ट ने मृतका के माता पिता को याचिका में पक्षकार बनाते हुए उनसे अपना विस्तृत जवाब पेश करने को कहा था। कोर्ट ने उनसे पूछा था कि आपको एसआइटी की जांच पर क्यों संदेह हो रहा है। मृतका की माता सोनी देवी व पिता बीरेंद्र सिंह भंडारी ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने व दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर याचिका में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें आरोप लगाया था कि एसआइटी इस मामले की जांच में लापरवाही कर रही है, इसलिए सीबीआई से जांच कराई जाए।

मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में इस याचिका पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। जिस पर आज बुधवार को निर्णय सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि एसआइटी सही जांच कर रही है। इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय द्वारा बुधवार को सीबीआई जांच की यह याचिका खारिज किए जाने बाद आंदोलनकारियों में निराशा है। हत्याकांड के मामले में जांच कर रही एसआईटी द्वारा चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किए जाने के बाद हाई कोर्ट द्वारा खारिज की गई इस याचिका के बाद आंदोलनकारी अब इसके बाद सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्य सरकार पर ही दबाव बनाने की बात कह रहे हैं।

बता दें कि पौड़ी जिले के यमकेश्वर प्रखंड के अंतर्गत गंगा भोगपुर स्थित रिसोर्ट से 18 सितंबर की रात से संदिग्ध परिस्थितियों में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी लापता हो गई थी। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि हत्या कर उसका शव चीला नहर में फेंक दिया गया था। इस मामले में रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पूर्व बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य है। पुलकित आर्य रिजॉर्ट का मालिक है। विनोद आर्य और उनके दूसरे बेटे अंकित आर्य को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया था।

Next Story

विविध