Hijab controversy Karnataka : कर्नाटक कांग्रेस नेता मुकर्रम खान गिरफ्तार, हिजाब पर दिया था भड़काऊ बयान
कर्नाटक कांग्रेस नेता मुकर्रम खान गिरफ्तार।
Hijab controversy Karnataka : कर्नाटक कांग्रेस नेता मुकर्रम खान ( Congress Leader Mukarram Khan ) का कथित तौर पर भड़काऊ बयान ( Hate Speech ) वाला वीडियो वायरल ( Video Viral ) होने के बाद से सुर्खियों में हैं। इसी के साथ अब उनकी मुसीबत भी बढ़ गई है। उनके सामने सामने नई मुसीबत खुद के बयान की वजह से उठ खड़ी हुई है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि जो कोई भी हिजाब का विरोध करेगा, उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएंगे।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलबुर्गी जिला पुलिस ने उन्हें मंगलवार को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि उन्हें जल्द ही अदालत के सामने पेश किया जाएगा। इससे पहले उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। मुकर्रम खान ( Mukarram Khan ) के खिलाफ सेदाम पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए), 298 और 295 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
हिजाब पर क्या कहा था?
कर्नाटक कांग्रेस नेता मुकर्रम खान ( Congress Leader Mukarram Khan ) ने हाल ही में कहा था कि जो भी हिजाब का विरोध करेगा उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएंगे। कर्नाटक कांग्रेस नेता मुकर्रम खान ने हाल ही में कहा था कि जो भी हिजाब का विरोध करेगा उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएंगे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर 17 फरवरी 2022 को सामने आई थी। इस वीडियो में कांग्रेस नेता कह रहे है कि जो भी हमारे बच्चों को हिजाब पहनने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएंगे। इस बयान को लेकर उन पर कलबुर्गी के थाने में FIR दर्ज की गई थी। वीडियो में मुकर्रम खान को कहते सुना जा सकता है कि वो कौन से कपड़े पहन रहे हैं। वो भगवा कपड़े पहन कर हिजाब हटाने को बोल रहे हैं। हिजाब पर पांबदी लगा रहे हैं। जो भी हमारे बच्चों को हिजाब पहनने से रोक रहे हैं, उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएंगे।
उस समय तो यह मामला तूल नहीं पकड़ सका, लेकिन अब इसका वीडियो वायरल होने के बाद सेदाम थाना पुलिस ने पहले उनके खिलाफ केस दर्ज किया। अब हैदराबाद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि मुकर्रम खान कांग्रेस पार्टी के कलबुर्गी जिले के सेदम क्षेत्र से पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं।
बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। अंतरिम आदेश आने तक अदालत ने शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड का पालन करने और मजहबी ड्रेस नहीं पहनने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके स्कूल-कॉलेज खुलने पर कई छात्राओं को हिजाब में पहुंचते और इससे रोके जाने पर पढ़ाई का बहिष्कार करते हैं।