Hijab Controversy Karnataka : हिजाब का विरोध करने वाली 3 छात्राओं ने कॉलेज को कहा अलविदा, दो ने NOC तो एक ने लिया TC
Hijab Controversy Karnataka : हिजाब का विरोध करने वाली 3 छात्राओं ने कॉलेज को कहा अलविदा, दो ने NOC तो एक ने लिया टीसी
Hijab Controversy Karnataka : कर्नाटक के मंगलुरु में यूनिवर्सिटी ( Mangaluru University ) कॉलेज में हिजाब ( Hijab ) पर रोक का विरोध करने वाली 3 छात्रों ने परिसर छोड़ने का फैसला लिया है। हिजाब पर रोक का विरोध करने वाली 2 मुस्लिम छात्राओं ने दूसरे कॉलेजों में दाखिला के लिए लेने के लिए अपने कॉलेज से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) ले लिया है। एक अन्य छात्रा को कॉलेज प्रबंधन ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) जारी किया है।
1 छात्र ने मांगी माफी, ऑनलाइन क्लास में ले रही है भाग
मंगलुरु यूनिवर्सिटी ( Mangaluru University ) कॉलेज की प्रिंसिपल अनसूया राय ने कहा कि एक अन्य लड़की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी, ने कॉलेज के अधिकारियों को माफी का पत्र लिखा है। वह ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रही है। राय ने कहा कि केरल के रहने वाले एक एमएससी (रसायन विज्ञान) मुस्लिम छात्र ने भी खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिया है।
कहीं और जाकर पढ़ने वाली छात्राओं के लिए करेंगे विशेष व्यवस्था : वीसी
इससे पहले मंगलुरु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पीएस यदापदिथया ने ऐलान किया था कि यदि मुस्लिम छात्राएं यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्म के नियमों का पालन करने को तैयार नहीं है और किसी और कॉलेजों में दाखिला लेना चाहती हैं तो कोई रोक नहीं है, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।
छात्राओं ने दी थी हिजाब पर रोक को चुनौती
Hijab Controversy Karnataka : बता दें कि कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब विवाद ( Hijab controversy Karnataka ) को लेकर इस साल मार्च में मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट ने कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इससे पहले फरवरी में कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे हाईकोर्ट में छात्राओं ने चुनौती दी थी।
पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के समय कर्नाटक सहित देश के कई राज्यों में हिजाब ( Hijab ) विवाद ने सियासी रूप धारण कर लिया था। कर्नाटक में छात्राओं ने हिजाब का सबसे ज्यादा विरोध किया थाा। मंगलुरु युनिवर्सिटी के आदेश को छात्राओं ने हाईकोर्ट में चुनौती भी दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए सभी हिजाब बैन पर अमल करने का आदेश दिया था।