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Hijab Row Updates : कर्नाटक के जज को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार शख्स के कहां से जुडे हैं ताड़?

Janjwar Desk
20 March 2022 5:08 AM GMT
Karnataka Hijab row,
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हिजाब विवाद के आरोपियों पर हैं जज को जान से मारने की धमकी देने का आरोप। 

Hijab Row Updates : जज को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में कोवई रहमतुल्लाह को तिरुनेलवेली में गिरफ्तार किया गया, जबकि 44 वर्षीय एस जमाल मोहम्मद उस्मानी को तंजावुर में हिरासत में लिया गया है।

Hijab Row Updates : हिजाब विवाद ( Hijab Controversy ) पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ( Karnataka High Court ) के फैसले के संदर्भ में कर्नाटक के जज को मौत की धमकी जारी करने के आरोप में तमिलनाडु तौहीद जमात ( TNTJ ) से जुड़े दो लोगों को बीती रात गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी कर्नाटक ( Karnataka ) और तमिलनाडु ( Tamilnadu ) में कई शिकायतों के बाद हुई। दोनों आरो‍पियों ने जान से मारने की धमकी दी थी। पिछले दिनों कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था क‍ि ह‍िजाब ( Hijab ) इस्‍लाम धर्म का हिस्‍सा नहीं है। ऐसे में स्‍कूलों में ह‍िजाब पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में कर्नाटक के जज को मौत की धमकी जारी करने के आरोप में तमिलनाडु तौहीद जमात ( टीएनटीजे ) से जुड़े दो लोगों को बीती रात गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी कर्नाटक और तमिलनाडु में कई शिकायतों के बाद हुई। दोनों आरो‍पियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जज को जान से मारने की धमकी दी थी। जजों को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में कोवई रहमतुल्लाह को तिरुनेलवेली में गिरफ्तार किया गया, जबकि 44 वर्षीय एस जमाल मोहम्मद उस्मानी को तंजावुर में हिरासत में लिया गया है।

इसके अलावा संगठन के तंजावुर जिले के नेता राजिक मोहम्मद पर कर्नाटक हाई कोर्ट न्यायाधीशों, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए मामला दर्ज किया है।

दरअसल, पिछले दिनों कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था क‍ि ह‍िजाब इस्‍लाम धर्म का हिस्‍सा नहीं है। ऐसे में स्‍कूलों में ह‍िजाब पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कोर्ट ने हिजाब मामले पर फैसला सुनाते हुए कक्षा में इस्लामिक हेडस्कार्फ पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था। 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम का एक जरूरी ह‍िस्‍सा नहीं है और हेडस्कार्फ का बहिष्कार उचित है। अदालत ने 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार के उस आदेश को भी बरकरार रखा, जिसमें छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अनिवार्य ड्रेस का पालन करने के लिए कहा गया था।

फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

दूसरी तरफ कई धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के संगठन कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरै में गुरुवार को ऐसी ही एक विरोध सभा का एक वीडियो क्लिप दो दिन बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह दिखाता है कि तमिलनाडु तौहीद जमात ( टीएनटीजे ) ऑडिटिंग कमेटी के सदस्य कोवई रहमतुल्लाह कथित तौर पर कह रहे हैं कि झारखंड में मॉर्निंग वॉक के दौरान गलत फैसला देने वाले जज की हत्या कर दी गई। वे आगे कह रहे हैं क‍ि हमारे समुदाय में भावुक लोग हैं। उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के जज को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देते हुए भी सुने जा रहे हैं।

वीडियो में इस बात का भी जिक्र है कि भाजपा तो हमें दोष देने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। पुलिस ने टीएनटीजे मदुरै के जिला अध्यक्ष हबीबुल्लाह और उपाध्यक्ष आसन बादशाह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों बैठक आयोजित करने का आरोप है।

Hijab Row Updates : क्या है TNTJ

तमिलनाडु तौहीद जमात ( TNTJ ) भारत के तमिलनाडु में स्थित एक इस्लामी संगठन है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। टीएनटीजे केवल प्रामाणिक हदीस के माध्यम से मुसलमानों और गैर-मुसलमानों को कुरान और भविष्यवाणी के मुताबिक सच्चे इस्लाम का प्रचार करने का दावा करता है। यह एक गैर-राजनीतिक संगठन होने का दावा करता है। वैचारिक रूप से अपने धार्मिक रुख के कारण,यह मानता है कि केवल एक संप्रभु राज्य ही हथियार उठा सकता है। इसके विपरीत कुछ भी इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। टीएनटीजे सामाजिक गतिविधियों और रैलियों और प्रचार के माध्यम से चरमपंथ की निंदा करने की जागरूकता में भी शामिल है। इस संस्था की गतिविधियां कई देशों में फैली हुई हैं। माना जा रहा है गिरफ्तार दोनों आरोपी टीएनटीजे के विचारधारा का समर्थन करते हैं।

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