Hyderabad News : ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस ने रोका तो युवक बाइक छोड़कर भागा, 7 साल से 42,475 रुपए का जुर्माना था बाकी
Traffic Challan : ट्रैफिक चालान कटने पर भी नहीं होगा नुकसान, बस ये काम करें और जुर्माना भरने से बचें
Hyderabad News : हैदराबाद में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले एक शख्स को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस के पकड़ने के बाद युवक अपनी मोटरसाइकल छोड़कर भाग गया। जिसके बाद पुलिस ने उसकी मोटरसाइकल जब्त करके उसका चालान किया लेकिन पुलिस अधिकारी जांच में सामने आई बात से हैरान हो गए। पुलिस दंग रह गई जब उन्हें पता चला कि मोटरसाइकल मालिक पर 42,000 रुपये से ज्यादा का जुर्माना पेंडिंग है। साथ ही ट्रैफिक विभाग ने उसके सात वर्षों में 179 चालान काटे थे।
यह है पूरा मामला
यह मामला सोमवार शाम को हुआ। हैदराबाद के काचीगुडा ट्रैफिक थाना क्षेत्र के मूसारामबाग इलाके में एक युवक को ट्रैफिक पुलिस ने नियमों को तोड़ने के आरोप में पकड़ा। सब-इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्होंने गाड़ी को रास्ते में खड़ा पाया। जिसके बाद 250 रुपये का चालान जारी करते समय पुलिस अधिकारी यह देखकर चौंक गए कि गाड़ी पर 2015 से बड़ी संख्या में चालान अब तक लंबित हैं। उस सब इंस्पेक्टर ने प्रिंटआउट लिया और बाइकसवार को सभी दंड का भुगतान करने के लिए कहा। बताया गया कि जुर्माने की कुल राशि 42,475 रुपये थी।
पुलिस की जांच जारी
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार काचीगुडा यातायात निरीक्षक श्रीनिवास के ने बताया कि बाइक सवार अपना वाहन छोड़कर भाग गया। बाइक का रजिस्ट्रेशन मेडक जिले के निवासी पी. रत्नैया के नाम पर है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसके पंजीकृत पते पर सभी चालान का भुगतान के लिए नोटिस भेजा गया है।
हेल्मेट न पहनने पर अधिकांश चालान
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया कि बाइक (AP23M9895) पर 9 जनवरी 2015 को पहला चालान हुआ था। मोटरसाइकल पर तीन सवारी चलने, गलत साइड ड्राइविंग, हेल्मेट नहीं पहनने सहित विभिन्न ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाया गया था। इस युवक पर अधिकांश चालान हेल्मेट नहीं पहनने के हैं।
जून में हैदराबाद में यातायात पुलिस ने एक दोपहिया वाहन मालिक को पकड़ा था। जिसके खिलाफ पिछले चार वर्षों से यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए 36,185 रुपये के 132 चालान लंबित थे। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया था क्योंकि सवार 2018 से उसके खिलाफ लंबित जुर्माना राशि का भुगतान करने में विफल रहा।