Begin typing your search above and press return to search.
राष्ट्रीय

उत्तराखण्ड के चर्चित अंकिता हत्याकांड में फिलहाल नहीं होगा मुख्य आरोपी पुल्कित का नार्को टेस्ट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Janjwar Desk
31 Jan 2023 6:27 AM GMT
Ankita Murder Case: अंकिता हत्याकांड को लेकर PM रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, मर्डर से पहले नहीं हुई रेप की पुष्टि
x

Ankita Murder Case: अंकिता हत्याकांड को लेकर PM रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, मर्डर से पहले नहीं हुई रेप की पुष्टि

Ankita Bhandari murder case : लंबी जद्दोजहद के बाद 10 जनवरी को कोटद्वार मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी पुलकित आर्य के नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के आदेश दिए थे, लेकिन निचली अदालत के इस फैसले को पुल्कित आर्या ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि मेरा नार्को टेस्ट जबरन नहीं कराया जा सकता है...

Ankita Bhandari murder case : अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुल्कित आर्या का फिलहाल नार्को टेस्ट नहीं होगा। सोमवार 30 जनवरी को नैनीताल हाईकोर्ट ने निचली अदालत के नार्को टेस्ट कराए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने पुलकित आर्या के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्तों में अपना जवाब भी दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की मिस्ट्री सुलझाने के लिए पुलिस मुख्य आरोपी पुल्कित आर्य सहित सभी आरोपियों का नार्को व पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहती है। इस टेस्ट के लिए कभी कोई आरोपी सहमति देता था तो कोई असहमति देता था। पुलिस ने इनके नार्को टेस्ट के लिए अदालत से इजाजत मांगी थी, जिस पर लंबी जद्दोजहद के बाद 10 जनवरी को कोटद्वार मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी पुलकित आर्य के नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के आदेश दिए थे, लेकिन निचली अदालत के इस फैसले को पुल्कित आर्या ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि मेरा नार्को टेस्ट जबरन नहीं कराया जा सकता है। आरोपी ने कोर्ट में कहा कि उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं और अपने खिलाफ वो सबूत नहीं दे सकते हैं। आरोपी ने कहा कि अपने खिलाफ सबूत देने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है।

पुल्कित द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में लगाई इस गुहार की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई थी। जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुल्कित आर्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि जांच अधिकारी ने अदालत से उनका नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमती मांगी थी, जबकि इस केस के दो अन्य आरोपियों ने टेस्ट कराने की सहमति नही दी। उन पर जाँच अधिकारी के द्वारा बार बार नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए दवाब डाला जा रहा है। वह अपना नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट नही कराना चाहते है यह उनका संवैधानिक अधिकार है। जिसके बाद न्यायालय ने आज सोमवार को पुल्कित आर्य के नार्को टेस्ट के लिए दिए गए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से मामले में तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है।

यहां दोहराते चले कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी कुछ रहस्यमय सच्चाइयां उगलवाने के लिए अंकिता के परिजन आरोपियों का नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग कर रहे है। हत्याकांड में जिस वीवीआईपी को स्पेशल सर्विस न दिए जाने पर हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है, उस वीवीआईपी के नाम का भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ है।

Next Story

विविध