Begin typing your search above and press return to search.
राष्ट्रीय

Jharkhand Crime News : मुख्यमंत्री को पत्र लिख रेप पीड़िता ने मांगी इच्छा मृत्यु की इजाजत, बोली- आरोपियों को बचा रही है पुलिस

Janjwar Desk
6 April 2022 6:30 PM IST
Jharkhand Crime News
x

Jharkhand Crime News : मुख्यमंत्री को पत्र लिख रेप पीड़िता ने मांगी इच्छा मृत्यु की इजाजत, बोली- आरोपियों को बचा रही है पुलिस

Jharkhand Crime News : झारखंड के सीएम को लिखा यह पत्र जैसे ही अफसरों की नजर में आया अफरातफरी मच गयी। महिला ने सीम हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में लिखा है कि अब उसके पास जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं बचा है...

Jharkhand Crime News : झारखंड (Jharkhand) की राजधानी रांची (Ranchi) में एक दुष्कर्म पीड़िता (Rape Victim ) ने प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है। झारखंड सीएम (Jharkhand Chief Minister) को लिखी चिट्ठी में पीड़िता ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप भी लगाया है।

झारखंड के सीएम को लिखा यह पत्र जैसे ही अफसरों की नजर में आया अफरातफरी मच गयी। महिला ने सीम हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में लिखा है कि अब उसके पास जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं बचा है। क्योंकि पुलिस ही आरोपियों को बचाने में लग गयी है। पीड़िता का यह पत्र जब मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा तो तुरंत वरीय पुलिस अधिकारियों को मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है।

मीडिया रिपोर्टों (Media Reports) के अनुसार पीड़िता ने सीएम को लिखी चिट्ठी में बताया है कि उसने न्याय के लिए हर स्तर पर अपनी आवाज उठाने की कोशिश की पर उसे कोई मदद नहीं मिल सकी। न्याय मिलने में देरी के कारण अब उसे जीने की हिस्सा नहीं रह गयी है। मीडिया से बातचीत में पीड़िता ने कहा है कि मैंने इच्छा मृत्यु की अनुमति देने के लिए के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना पत्र भेजा है।

दुष्कर्म पीड़िता का पत्र जैसे ही सीएम कार्यालय पहुंचा वहां से पुलिस के वरीय अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इस मामले को देखने और पारदर्शी तरीके से काम करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। झारखंड की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दुष्कर्म पीड़िता चार बच्चों की मां और एक विधवा है। उसने अपने अपने पत्र में बताया है कि उसने बीते 5 फरवरी को संबंधित अपराध में आईपीसी की धाराओं 354, 376 (2) (एन), 376 (2) (एफ), 417 और 34 के तहत अपना केस दर्ज कराया था।

पीड़िता के मुताबिक उसने अपनी ओर से दर्ज करायी गयी शिकायत में आरोपित के तौर पर सफदर सुल्तान उर्फ ​​सद्दाम (Safdar Sultan alias Saddam) को नामित किया है, जबकि छह दूसरे लोगों को मामले सहआरोपी बनाया था। पीड़िता महिला ने बताया है कि मुख्य आरोपी ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया हुआ है पर कोर्ट ने अभी तक इस पर फैसला नहीं दिया है। वहीं, पुलिस ने अब तक इस मामले में किसी भी आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया है।

Next Story

विविध