Begin typing your search above and press return to search.
झारखंड

झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका 5 फरवरी तक टाली लालू यादव की जमानत

Janjwar Desk
29 Jan 2021 3:28 PM GMT
झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका 5 फरवरी तक टाली लालू यादव की जमानत
x
राष्ट्रीय जनता दल के नेता के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने जेल की आधी सजा पूरी कर ली है और इसलिए उन्हें मामले में जमानत दी जानी चाहिए।

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में जेल में बंद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई की और इसे 5 फरवरी तक के लिए टाल दिया।

अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को समय दिया, जो कई चारा घोटाला मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल गए थे।

सुप्रीम कोर्ट के वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल लालू प्रसाद के लिए पेश हुए।

राष्ट्रीय जनता दल के नेता के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने जेल की आधी सजा पूरी कर ली है और इसलिए उन्हें मामले में जमानत दी जानी चाहिए। वकील ने कहा कि लालू प्रसाद 42 महीने और 23 दिनों से जेल में रहे, जो तत्काल मामले में उन्हें दी गई सात साल की जेल की अवधि का आधा है।

लालू प्रसाद को चारा घोटाले के तीन मामलों में जमानत मिल गई है। वह दुमका कोषागार से फर्जी निकासी के मामले में जेल में है।

Next Story

विविध