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राष्ट्रीय

5G के खिलाफ जूही चावला की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर ठोका 20 लाख का जुर्माना

Janjwar Desk
4 Jun 2021 12:13 PM GMT
5G के खिलाफ जूही चावला की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर ठोका 20 लाख का जुर्माना
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(दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को खुद नहीं पता था कि तथ्यों को लेकर याचिका दायर की गई)

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पूरी याचिका लीगल एडवाइज पर आधारित थी, जिसमें कोई तथ्य ही नहीं रखे गए थे। याचिकाकर्ता जूही चावला ने सिर्फ मीडिया में पब्लिसिटी पाने के लिए अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया, इसलिए उन पर 20 लाख का जुर्माना भी ठोका गया है.....

नई दिल्ली/जनज्वार। बॉलीवुड अभिनेत्री से पर्यावरणविद बनीं जूही चावला पर आज 4 जून को 5जी टैक्नोलॉजी पर हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 लाख का जुर्माना यह कहते हुए ठोका है कि उन्होंने इस मसले को सिर्फ मीडिया पब्लिसिटी पाने के लिए उठाया था। साथ ही कोर्ट ने यह याचिका खारिज भी कर दी है।

जस्टिस जेआर मिधा की पीठ ने इस मामले में आज 4 जून को अपना फैसला सुनाया है, जबहिक इससे पहले इस मामले में बुधवार 2 जून को भी सुनवाई हो चुकी है। आज हुई सुनवाई के दौरान जेआर मिधा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता जूही चावला ने पूरी कोर्ट फीस भी जमा नहीं कराई जो डेढ़ लाख से ऊपर है। उन्हें एक हफ्ते के भीतर यह रकम देने का निर्देश दिया गया।

अपना फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पूरी याचिका लीगल एडवाइज पर आधारित थी, जिसमें कोई तथ्य ही नहीं रखे गए थे। याचिकाकर्ता जूही चावला ने सिर्फ मीडिया में पब्लिसिटी पाने के लिए अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया, इसलिए उन पर 20 लाख का जुर्माना भी ठोका गया है। उन्होंने 5जी मामले में याचिका सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए दायर की थी यह इस बात से भी साबित होता है कि अभिनेत्री ने कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो लिंक अपने फैंस के साथ शेयर किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने अदालत की कार्यवाही के दुरुपयोग के लिए जूही चावला पर जुर्माना ठोकते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को खुद नहीं पता था कि तथ्यों को लेकर याचिका दायर की गई। यह पूरी तरह से कानूनी सलाह पर आधारित थी, जो पब्लिसिटी के लिए दायर की गई।

गौरतलब है ​कि अभिनेत्री जूही चावला ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार 31 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था और नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर विकिरण के प्रभाव से संबंधित मुद्दों को उठाया था। यह मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति सी हरिशंकर के पास आया था, जिन्होंने इसे 2 जून को सुनवाई के लिए दूसरी पीठ के समक्ष स्थानांतरित कर दिया था।

अभिनेत्री जूही चावला ने 5जी नेटवर्क स्थापित किये जाने के खिलाफ दर्ज की गयी याचिका में दावा किया है कि 5जी वायरलेस प्रौद्योगिकी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है।

चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी ने याचिका दायर कर कहा था कि यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रतिकूल प्रभाव से नहीं बच सकेगा।

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