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Karnataka Crime News : हिंदू प्रेमिका के साथ घूमने पर मुस्लिम युवक की पिटाई, केस दर्ज, ये है मामला

Janjwar Desk
6 April 2022 4:45 PM IST
Karnataka Crime News : हिंदू प्रेमिका के साथ घूमने पर मुस्लिम युवक की पिटाई, केस दर्ज, ये है मामला
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 हिंदू प्रेमिका के साथ घूमने पर मुस्लिम युवक की पिटाई, केस दर्ज, ये है मामला

Karnataka Crime News : कर्नाटक के उप्पिनंगडी में एक मुस्लिम युवक की कुछ बदमाशों ने जमकर पिटाई कर दी, क्योंकि वह युवक अपनी हिंदू प्रेमिका के साथ घूम रहा था...

Karnataka Crime News : कर्नाटक (Karnataka) से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां कर्नाटक के उप्पिनंगडी में एक मुस्लिम युवक की कुछ बदमाशों ने जमकर पिटाई कर दी, क्योंकि वह युवक अपनी हिंदू प्रेमिका के साथ घूम रहा था। बता दें कि अपनी हिंदू प्रेमिका के साथ ऑटो में यात्रा कर रहे एक मुस्लिम युवक को बदमाशों ने बुरी तरह पीटा है।

यह है पूरा मामला

यह घटना दक्षिण कन्नड़ जिले की है। पुलिस के अनुसार पुत्तुर निवासी 21 वर्षीय नजीर बीते मंगलवार 5 अप्रैल को अपनी प्रेमिका पूजा के साथ ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहा था। मेंगलरू- बेंगलरू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिरीबागीलु गांव के डेराने पास दोपहर करीब 12 बजे तीन बदमाशों ने पेरी जोड़े का ऑटो रिक्शा रोक लिया।

बदमाशों ने मुस्लिम युवक को पीटा

बता दें कि रिक्शा मेंगलुरु-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर उप्पिनगड़ी की ओर जा रहा था। बदमाशों ने वाहनों रोकने के बाद दंपति का नाम पूछा और जब उन्हें पता चला कि वे दोनों अलग- अलग धर्म के हैं तो आरोपी ने नजीर के चेहरे और सिर पर वार कर दिया। उन्होंने दंपति पर भी अब्शब्द बोले और युवती को भी अपशब्द कहे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बदमाशों ने नजीर पर हाथ से हमला किया। उसके चेहरे, सिर और शरीर के अन्य स्थानों पर बेरहमी से प्रहार किया। बदमशों ने पास की झाड़ियों में से एक छड़ी भी नजीर पर वार कर तोड़ दी। बदमाशों ने नजीर को पीठ, पैर और हाथों पर बेरहमी से मारा और धमकी दी कि अगर वह हिंदू लड़की के साथ जाता है तो उसे मार डालेंगे। इसके साथ ही बदमाशों ने युवती पूजा को भी अपशब्द बोले और धमकी दी।

आरोपियों के खिलाफ इन धराओं में केस दर्ज

इस मामले में पुलिस का कहना है कि उन्होंने आरोपियों की पहचान सुरेंद्र, तीर्थ प्रसाद, जितेश और अन्य की रूप में के है। उप्पिनगड़ी थाने में उनके खिला केस दर्ज किया गया है। बता दें कि पुलिस केस के तहत रजिस्ट्रेशन नंबर 47/2022 भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 341 504 323 324 506 और 153 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गाय है।

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