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Karnataka News : तनाव के बीच हुबली ईदगाह मैदान में हिंदुओं ने की गणेश पूजा, अंजुमन इस्लाम ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

Janjwar Desk
31 Aug 2022 11:10 AM IST
Hubli Idgah maidan, Hubli tension, Anjuman Islam challenges High Court decision in Supreme Court,
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Hubli Idgah maidan, Hubli tension, Anjuman Islam challenges High Court decision in Supreme Court, 

Karnataka News : हुबली ईदगाह मैदान ( Hubli Idgah maidan ) में गणेश पूजा ( Ganesh Pooja ) को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच जारी तनातनी के बीच हिंदू संगठनों के लोगों ने विधि-विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा की।

Karnataka News : बुधवार यानि 31 अगस्त को हिंदू संगठनों ने नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हुबली ( Hubli ) के ईदगाह मैदान ( Idgah maidan ) में भगवान गणेश की मूर्ति विधि विधान के साथ स्थापित की। इस मौके पर भारी संख्या में जमा लोगों ने भगवान गणेश ( Ganesh Pooja ) की पूजा अर्चना भी की। बता दें कि एक दिन पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ( Karnataka High court ) ने हिंदू संगठनों को गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा अर्चना की इजाजत दी थी। अब हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अंजुमन इस्लाम ( Anjuman Islam ) सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) का दरवाजा खटखटाया है।

एक दिन पहले दो अलग-अलग कोर्ट रूम की लड़ाई में जहां सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह के आयोजन पर रोक लगाने का आदेश दिया था वहीं कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने देर रात हुबली मेयर के ईदगाह में समारोह की अनुमति देने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के उक्त आदेश के बाद बुधवार को हिंदू संगठनों ने हुबली ईदगाह मैदान में धूमधाम से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की।



हुगली में इसलिए नहीं लागू होता सुप्रीम कोर्ट का आदेश

कर्नाटक हाईकोर्ट ( Karnataka high Court ) ने ये कहते हुए हुबली की ईदगाह मैदान ( Hubli Idgah maidan ) में गणेश महोत्सव की अनुमति दे दी है कि बेंगलुरू के चामराजपेट ईदगाह मामले की तरह इस मामले में ज़मीन के मालिकाना हक़ को लेकर कोई विवाद नहीं है। बीती रात कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अशोक एस किनागी ने बीती रात अपने फैसले में कहा था कि हुगली ईदगाह मैदान मामले में सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) का आदेश मान्य नहीं है। मुझे याचिकाकर्ता की ओर से अंतरिम आदेश पारित करने की अर्ज़ी में कोई आधार नहीं दिखता है। इसलिए इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अंतरिम आदेश की मांग को खारिज किया जाता है। हाईकोर्ट ने हुबली-धारवाड़ नगर निगम की ओर से हिंदू संगठनों को ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाज़त देने वाले आदेश को बरकरार रखा।

बता दें कि 30 अगस्त को बेंगलुरू की चामराजपेट ईदगाह मैदान से जुड़े एक अन्य मामले में जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आदेश देते हुए कहा था कि बुधवार और गुरुवार को ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की पूजा आयोजित नहीं की जाएगी।

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