Lakhimpur Violence Breaking : लंबी पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया आशीष मिश्रा टेनी, क्राइम ब्रांच दफ्तर की बढ़ी सुरक्षा
(पुलिस हिरासत में लिया गया आशीष मिश्रा टेनी)
Lakhimpur Violence Breaking (जनज्वार) : लखीमपुर हिंसा मामले में तमाम जद्दोजहद के बाद आखिरकार केंद्रीय गृहमंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष टेनी को हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले इस चर्चित हो चुके मामले को सत्ता पार्टी ने दबाने- घुमाने का तमाम प्रयास किया लेकिन सभी प्रयास धरे के धरे रह गए।
— Janjwar Media (@janjwar_com) October 9, 2021
सामने आये इनपुट के मुताबिक लखीमपुर हिंसा में आरोपी बनाया गया मंत्रीपुत्र आशीष टेनी आज शनिवार 9 अक्टूबर को पुलिस के किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। उसके दिखाए तथ्य ना पचने वाले साबित हो रहे थे। एक निजी टीवी चैनल की माने तो मंत्रीपुत्र आशीष ने घटना के वक्त अपनी मौजूदगी कहीं और दिखाई थी लेकिन उसे वह साबित नहीं कर सका।
गौरतलब है कि पिछले कई दिनो से इस मामले को लेकर आंदोलन, प्रदर्शन, हिंसा, राजनीति चलती रही। लखीमपुर कांड देश की सबसे बड़ी अदालत में भी पहुंच गया। अदालत के रूख से उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव और बढ़ गया है। अब यूपी सरकार दो मोर्चों पर घिरती नजर आ रही है, एक तरफ अदालत की फटकार है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का वार भी सामने है।
इससे पहले मंत्री अजय टेनी का थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी सामने आया था। इस वीडियो में वह अपने समर्थकों को कहीं ना कहीं सबकुछ ठीक होने का हवाला दे रहे थे। मंत्री टेनी ने समर्थकों से यह भी कहा की जहां बात खराब होगी वहां हम आपके साथ हैं। इस बात का भी बड़ा मतलब निकाला जा रहा है।
बताते चलें कि, लखीमपुर के इस घटना (Lakhimpur Kheri Violence) में चार किसान समेत कुल आठ लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पूरे देश की राजनीति इस घटना को लेकर गरमाई हुई है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं और किसान नेताओं द्वारा लगातार यूपी सरकार और केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। विपक्षी दल लगातार यूपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वह आरोपी आशीष मिश्रा को बचाने में लगी हुई है।
आशीष मिश्रा टेनी पर इन धाराओं में दर्ज है FIR
आशीष मिश्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में दावा किया गया है वह किसानों को कुचलने वाली कार में भी मौजूद थे और गोलियां भी चलाई थीं। आशीष मिश्रा के खिलाफ बहराइच जिला निवासी जगजीत सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आशीष मिश्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 147/148/149 (दंगों से संबंधित), 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 338 (किसी शख्स को चोट पहुंचाना जिससे उसकी जान को खतरा हो), 304-ए (लापरवाही से मौत), 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश रचना) के तहत केस दर्ज हुआ था।