Loudspeaker Row : अजान के समय शहर में नहीं बजा सकेंगे हनुमान चालीसा, नासिक प्रशासन ने दिया बड़ा आदेश
Hanuman Chalisa Row : राज ठाकरे का उद्धव सरकार को चेतावनी, जब तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतरेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा
Loudspeaker Row : देश के कई हिस्सों में जारी लाउड स्पीकर (Loudspeaker Row) पर अजान (Azan) और हनुमान चालीसा विवाद (Hanuman Chalisa Controversy) के बीच महाराष्ट्र (Maharashtra) के नासिक (Nasik) प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब नासिक में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa ON loudspeaker) या भजन बजाने के लिए परमिशन लेनी होगी।
मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में नहीं बजेगी हनुमान चालीसा
बता दें कि नासिक प्रशासन ने आदेश दिया है कि अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के अंदर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी मस्जिद के 100 मीटर के दायरे के अंदर इसकी इजाजत नहीं होगी।
नासिक के पुलिस कमिश्नर ने दिया आदेश
बता दें कि नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडेय ने कहा है कि हनुमान चालीसा या भजन पढ़ने के लिए अनुमति लेनी होगी। अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी। इस आदेश का मकसद कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
Maharashtra | Permission has to be taken for playing Hanuman Chalisa or Bhajan. It will not be allowed within 15 minutes before and after the Azan. It will not be allowed within 100 metres of the mosque. The aim of this order is to maintain law & order: Deepak Pandey, Nashik CP pic.twitter.com/zRrnyHdMqq
— ANI (@ANI) April 18, 2022
ईद तक लेनी होगी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तमाल की अनुमति
नासिक के पुलिस कमिशनर दीपक पांडेय ने यह भी कहा है कि 3 मई तक यनि ईद तक सभी धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत लेनी होगी। 3 मई के बाद अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
नियम ना मानने पर होगी कार्रवाई
बता दें कि लाउडस्पीकर विवाद को लेकर आज महाराष्ट के गृह मंत्री और डीजीपी की बैठक में फैसला लिया गया कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए अब अनुमति लेनी होगी। बिना इजाजत लाउडस्पीकर लगाने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा।