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Loudspeaker Row : गौतमबुद्ध नगर के 602 मंदिर और 265 मस्जिदों को नोटिस जारी, HC के निर्देशानुसार हो लाउडस्पीकर का प्रयोग, नहीं तो होगी कार्रवाई

Janjwar Desk
20 April 2022 4:15 PM IST
Loudspeaker Row : गौतमबुद्ध नगर के 602 मंदिर और 265 मस्जिदों को नोटिस जारी, HC के निर्देशानुसार हो लाउडस्पीकर का प्रयोग, नहीं तो होगी कार्रवाई
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गौतमबुद्ध नगर के 602 मंदिर और 265 मस्जिदों को नोटिस जारी, HC के निर्देशानुसार हो लाउडस्पीकर का प्रयोग

Loudspeaker Row : नोएडा पुलिस ने कहा है कि यहां लाउडस्पीकर (Loudspeaker Row) और जो भी ध्वनि यंत्र का प्रयोग किया जाए, वे सभी हाईकोर्ट (High Court) की गाइडलाइन (High Court Guidelines On Loudspeaker) के मुताबिक किया जाए...

Loudspeaker Row : बीते कुछ दिनों से देश के अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग समुदायों के धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकरों (Loudspeaker Row) को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर लगे लाउडस्पीकर बंद कर दिए गए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा (Noida) में लाउडस्पीकरों की हो रही राजनीति और बढ़ रहे उन्माद के बीच पुलिस ने सख्ती दिखाई है। पुलिस ने 602 मंदिर और 265 मस्जिदों को नोटिस जारी किया है।

नोएडा पुलिस ने दिए ये नोटिस

बता दें कि नोएडा पुलिस ने कहा, यहां लाउडस्पीकर (Loudspeaker Row) और जो भी ध्वनि यंत्र का प्रयोग किया जाए, वे सभी हाईकोर्ट (High Court) की गाइडलाइन (High Court Guidelines On Loudspeaker) के मुताबिक किया जाए। जॉइंट पुलिस कमिश्नर लव कुमार ने कहा, नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया, कमिश्ररेट के अधिकारियों द्वारा 621 मंदिरों में से 602 मंदिरों, 268 मस्जिदों में से 265 मस्जिदों व 16 अन्य धार्मिक स्थलों को नोटिस दिया गया है। इसके अलावा 217 बारात घरों, 182 डीजे संचालकों में से 175 डीजे संचालकों को ध्वनि संबंधी निर्देशों का पालन करने के लिए नोटिस दिया गया है।

हाई कोर्ट के निर्देशों का करना होगा पालन

इस संबंध में लव कुमार का कहना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देशों पर पुलिस कमिश्नरेट ने धार्मिक स्थल, मैरिज होम और डीजे संचालकों को नोटिस जारी किया है। जिसमें इन सभी लोगों को यह निर्देश दिए गए हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ध्वनि संबंधित निर्देशों का पालन किया जाए। ऐसा नहीं करने पर लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बिना अनुमति नहीं निकाल सकते जुलूस

कुछ राज्यों में त्योहारों के दौरान हिंसा की घटनाओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि बिना अनुमति के कोई भी धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल में दूसरों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। लव कुमार ने बताया, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर लाउडस्पीकरों के प्रयोग को लेकर पुलिस अधिकारियों ने मंदिरों, मस्जिदों सहित अन्य पूजा स्थलों के अलावा विवाह भवनों और डीजे संचालकों के यहां भी दौरा किया।

धार्मिक परिसर तक रहे लाउडस्पीकर की आवाज

बता दें, मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर लगे लाउडस्पीकर बंद कर दिए गए हैं। श्रीकृष्ण जन्म स्थान मंदिर प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। उसने भागवत भवन की चोटी पर लगे स्पीकर हटा दिए हैं। यहां लगे लाउडस्पीकर से भजनों को सुनाया जाता था। इस आवाज से ही दिनचर्या शुरू होती थी।

लाउडस्पीकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया था। इस आदेश में लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक परिसर में ही सीमित रखने के लिए कहा गया था। सरकार के इस आदेश के बाद मंदिर प्रबंधन ने बुधवार को मंदिर पर लगे लाउडस्पीकर बंद कर दिए हैं।

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