Loudspeaker Row: कर्नाटक सरकार ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई, जानिए क्या है पूरा मामला
Loudspeaker Row: कर्नाटक सरकार ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई, जानिए क्या है पूरा मामला
Loudspeaker Row: कर्नाटक सरकार (Karnataka government) ने लाउडस्पीकरों पर तीखी बहस के बीच रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर (loudspeakers) के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि लाउडस्पीकर या लोगों को संबोधित करने की प्रणाली को बिना अधिकृत अधिकारी (authorized officer) की अनुमित के इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
इसके लिए राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार, लाउडस्पीकर या लोगों को संबोधित करने की प्रणाली का रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कम्युनिटी हॉल, ऑडिटोरियम, कांफ्रेंस रूम और बैंकेट हॉल को छोड़कर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन स्पीकर की आवाज धीमी रहेगी।
एक अंग्रेजी वेबसाइट के अनुसरा, सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court- एससी) के एक निर्देश का भी हवाला दिया है। जिसमें कहा गया है कि पब्लिक प्लेस (Public Places) पर जहां लाउडस्पीकर/पब्लिक एड्रेस सिस्टम (loudspeaker/public address system) या किसी अन्य स्रोत का उपयोग किया जा रहा है। वहां पर क्षेत्र के परिवेश के आधार पर आवाज 10DB(A) या 75DB(A) में से जो भी कम हो वो होनी चाहिए इससे ज्यादा नहीं।
कर्नाटक सरकार ने कहा, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के तहत सरकार के निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना है। और लाउडस्पीकरों/पब्लिक एड्रेस सिस्टम (PAS) और ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों से ध्वनि प्रदूषण (noise pollution) के नियंत्रण के लिए लागू किया जाना है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि लाउडस्पीकरों विवाद उस समय शुरू हुआ जब 12 अप्रैल को मनसे चीफ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी दी थी। साथ ही राज ने कहा था, यदि समय पर लाउडस्पीकर को मस्जिदों पर से नहीं हटाया गया तो पार्टी के कार्यकर्ता लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे।