पहली शादी छुपाकर दूसरी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को माना जायेगा बलात्कार, बंगाली अभिनेत्री द्वारा दर्ज मुकदमे में हाईकोर्ट ने लगायी फटकार
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प्यार सम्मान और एक दूसरे के साथ जुड़ाव एक शादीशुदा रिश्ते में इन बातों का होना बेहद जरूरी होता है। अक्सर लोग अपने शादीशुदा जिंदगी से परेशान होकर डिवोर्स का सहारा लेते हैं। वह अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी कर लेते हैं। कहते हैं कोई भी रिश्ता झूठ के साथ शुरू नहीं होना चाहिए, वरना उस रिश्ते में कड़वाहट बनी रहती है। परंतु बहुत से रिश्ते ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें एक पार्टनर अपने साथी को बताए बगैर ही दूसरी शादी कर लेता है।
ऐसा ही एक केस बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने आया है। जहां पहली शादी का खुलासा किये बिना ही युवक ने दूसरी शादी कर ली। पीड़िता फरियादी पेशे से मराठी एक्ट्रेस है। मामले का खुलासा तब हुआ, जब एक्ट्रेस ने अखबार में युवक की पहली पत्नी और उसकी शादी के सालगिरह के जश्न की तस्वीरें देखी।
जस्टिस एनजे जमादार की सिंगल बेंच आरोपी सिद्धार्थ बंथिया की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एडिशनल सेशन जज के फैसले को चुनौती दी गई थी। एडिशनल सेशन जज ने भी आरोपी की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा, 'जहां वह आदमी जानता है कि वह फरियादी का पति नहीं हैए लेकिन फरियादी इस वजह से सहमति देती है कि वह उसकी पत्नी है।'
एक साल बाद आया सच सामने
एक्ट्रेस का कहना है कि वह 2008 में सिद्धार्थ बंथिया से मिली और 2010 में उन्होंने शादी कर ली। सितंबर 2013 में वह एक महिला से मिली, जिसने एक्ट्रेस को बताया कि वह सिद्धार्थ बंथिया की पत्नी है और उनके दो बच्चे भी हैं। बाद में एक्ट्रेस ने पति से सवाल किए तो पति ने उसे तलाक के नकली कागजात दिखा दिए। करीब एक साल बाद जब एक्ट्रेस सच से रू-ब-रू हुई तो उसने पति के खिलाफ रेप और धोखाधड़ी समेत आईपीसी की 10 धाराओं में केस दर्ज कराया।
तस्वीरें एक फिल्म की शूटिंग की थी
आरोपी ने अपने खिलाफ सभी आरोपों को मानने से इनकार कर दिया उसने कहा कि उनके बीच संबंध सहमति से बने थे और उनकी आपस में शादी नहीं हुई थी। जो तस्वीरें एक्ट्रेस दिखा रही है वह तस्वीरें एक फिल्म की शूटिंग की थी। इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में याचिका लगाई थी और कहा था कि उस पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह सभी गलत है। उसे इन सभी आरोपों से मुक्ति चाहिए।
याचिकाओं को खारिज कर दिया गया
मुंबई हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर पहली शादी का खुलासा किए बगैर दूसरी शादी करके सेक्स की सहमति ली जाए। तो यह पहली नजर में रेप की तरह ही होगा कोर्ट ने कहा उसके खिलाफ केस चलाने का पर्याप्त आधार है। जस्टिस एनजे जमादार की सिंगल बेंच आरोपी सिद्धार्थ बंथिया की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एडिशनल सेशन जज के फैसले को चुनौती दी गई थी। एडिशनल सेशन जज ने भी आरोपी की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा, 'जहां वह आदमी जानता है कि वह फरियादी का पति नहीं है, लेकिन फरियादी इस वजह से सहमति देती है कि वह उसकी पत्नी है।' फिलहाल युवक की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। इस मामले में उसके खिलाफ केस चलाया जाएगा और आरोपी को अभी इस मामले में कोई राहत नहीं दी जाएगी।