Begin typing your search above and press return to search.
राष्ट्रीय

Prayagraj Crime News : महिला वकील ने गैंगरेप के बाद दिया बेटे को जन्म, उठाई DNA जांच की मांग, बिहार के पूर्व विधायक और IAS को बताया आरोपी

Janjwar Desk
3 Jan 2022 1:03 PM IST
Prayagraj Crime News : महिला वकील ने गैंगरेप के बाद दिया बेटे को जन्म, उठाई DNA जांच की मांग, बिहार के पूर्व विधायक और IAS को बताया आरोपी
x

महिला वकील ने गैंगरेप के बाद दिया बेटे को जन्म (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Prayagraj Crime News : इलाहाबाद हाईकोर्ट की महिला वकील ने बिहार कैडर के आईएएस संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर गैंगरेप का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है। जिसके बाद अब डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है...

Prayagraj crime news : इलाहाबाद हाईकोर्ट की महिला वकील ने बिहार कैडर के आईएएस संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर गैंगरेप का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है। जिसके बाद अब डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है। हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई नहीं होने पर महिला ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दानापुर कोर्ट ने प्रयागराज एसपी को महिला को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होनी है।

यह पूरा मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट की महिला वकील के अनुसार फरवरी 2016 को वह पटना के गर्दनीबाग में रहने वाले सीनियर वकील के पास आई थी। यहां तत्कालीन राजद के झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव से परिचय कराया गया था। उस समय गुलाब यादव ने राज्य महिला आयोग में सदस्य बनाने का पीड़िता को झांसा दिया था। जिसके बाद पीड़िता अपना बायोडाटा लेकर गुलाब यादव के आवास पर गई थी। महिला ने आरोप लगाया कि आवास में गुलाब यादव ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी। जिसके बाद महिला ने विरोध किया तो पूर्व विधायक ने पिस्टल के बल पर रेप को अंजाम दिया।

पीड़िता के बयान के अनुसार रूपसपुर थाने में केस कराने की तैयारी उन्होंने की थी। तब गुलाब यादव ने अपने नौकर ललित से सिंदूर मंगवा कर उनकी मांग भरी और पीड़िता से कहा कि आज से उनकी पत्नी है। साथ ही पीड़िता से कहा कि वह उससे रजिस्टर्ड शादी भी करेंगे और पहली पत्नी को तलाक दे देंगे। गुलाब यादव ने ऐसा कहकर केस करने से मना कर दिया था।

पीड़िता के साथ हुआ गैंगरेप

मिडिया रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता को गुलाब यादव ने फोन करके मिलने बुलाया था। गुलाब यादव ने पीड़िता को बताया कि मेरा पत्नी से तलाक हो गया है। पेपर मेरे पास है। पीड़िता के अनुसार 8 जुलाई 2017 को पुणे के होटल बेस्टिल में गईं। वहां गुलाब यादव ने आईएएस संजीव हंस से महिला का परिचय करवाया।

महिला ने बताया कि दोनों ने लंच के दौरान नशीला पदार्थ खिला दिया। उसके बाद दोनों ने मिलकर पीड़िता के साथ गैंगरेप किया। साथ ही उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। इस वीडियो को गुलाब यादव ने महिला के मोबाइल पर भेज कर ब्लैकमेल करने की धमकी दी। गुलाब यादव ने कहा कि अगर कहीं वह मुंह खोलेगी तो इसे वायरल कर दिया जाएगा। साथ ही कहा कि उसे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है।

गर्भपात कराने को धमकाया

महिला का कहना है कि वह गर्भवती हो गई। जब इस बात की जानकारी उसने गुलाब यादव को दी तो गुलाब यादव ने गर्भपात की दवा जबरन खाने को कहा। इसके बाद गुलाब यादव ने अक्टूबर 2017 में दिल्ली के एक ज्यूडिशल क्लासेस में एडमिशन करा दिया। मुखर्जी नगर स्थित गर्ल्स हॉस्टल में रखवा दिया।

दिल्ली में पीड़िता के साथ रेप

पीड़िता ने बताया कि गुलाब यादव हमेशा उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। गुलाब यादव ने 13 फरवरी 2018 को दिल्ली के अशोका होटल में, 14 फरवरी 2018 को दिल्ली के पार्क एवेन्यू होटल में, और 27 मार्च 2018 को दिल्ली के होटल ली मेरिडियन में गैंग रेप किया। पीड़िता के अनुसार होटल में गुलाब यादव के साथ संजीव हंस भी मौजूद रहता था और उन दोनों ने मिलकर पीड़िता के साथ गैंगरेप किया।

गुलाब यादव ने बताया 'मेरी नसबंदी हो गई है'

इस घटना के बाद पीड़िता फिर से गर्भवती हो गई। पीड़िता ने दोनों को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद गुलाब यादव और संजीव दोनों ने ही पीड़िता पर गर्भपात कराने का दबाव डाला और जान से मारने की धमकी दी। बाद में पीड़िता मुखर्जी नगर स्थित हॉस्टल खाली करके शालीमार में रूम लेकर रहने लगी। जिसके बाद 25 अक्टूबर 2018 को महिला ने एक बेटे को जन्म दिया।

बेटे के जन्म के बाद पीड़िता ने गुलाब यादव से संपर्क किया। गुलाब यादव ने पीड़िता से कहा कि यह मेरा बेटा नहीं है, मेरी नसबंदी हो चुकी है। यह बच्चा संजीव हंस का होगा। इसके बाद महिला ने संजीव हंस से भी बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जिसके बाद पीड़िता ने एसएसपी पटना तक पूरा मामला पहुंचाया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

महिला ने ली कोर्ट की शरण

महिला ने नवंबर 2021 में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दानापुर की अदालत में परिवारवाद दायर किया। जिसके बाद कोर्ट ने जांच रूपसपुर थाने को करने का आदेश दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहां महिला पुलिस निरीक्षक नहीं होने से जांच महिला थाना को शिफ्ट की गई। महिला थाने की थानेदार किशोरी सहचरी ने बताया कि जांच का आदेश आया है। कुमारी अंचला ने जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अंचला ने 17 दिसंबर को पीड़िता के बयान दर्ज किए। साथ ही वीडियोग्राफी भी हुई है।

Next Story

विविध