Punjab News : राज्य के 36000 कॉन्ट्रैक्ट और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हुए पर्मानेंट, चन्नी कैबिनेट का बड़ा फैसला
(चन्नी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए 36000 अस्थायी कर्मियों को परमानेंट कर दिया है) File Pic.
Punjab News : पंजाब में ठेका आधार, एडहॉक, अस्थायी, वर्क चार्ज और दैनिक वेतन भोगी कामगारों की सेवाएं नियमित (Services will be Regularised) की जाएंगी। इनकी सेवाओं को परमानेंट करने का महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पंजाब मंत्रिमंडल ने मंगलवार, 9 नवंबर 2021 को 'पंजाब प्रोटेक्शन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैकचुअल एंपलाइज बिल-2021' को मंजूरी दे दी।
अब इसे कानूनी रूप देने के लिए 11 नवंबर को विधानसभा के मौजूदा सत्र में विधेयक (Bill) पेश किया जाएगा। पंजाब भवन में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (CM Charanjeet Singh Channi) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
बत दें कि विधानसभा के विशेष सत्र से ऐन पहले पहले पंजाब सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में अनुबंध, दैनिक वेतन और अस्थायी आधार पर काम कर रहे 36,000 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए एक विधेयक की मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब 11 नवंबर को विधेयक को अधिनियमन के लिए विधानसभा में पेश किया जाएगा।
इसकी जानकारी खुद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "कैबिनेट ने आज एक बड़े फैसले में 36,000 कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है। ये कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है।"
वहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस फैसले से 10 साल से अधिक सेवा वाले करीब 36 हजार कर्मचारियों की सेवाएं नियमित कर दी जाएंगी। बता दें कि पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
बता दें कि कई संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब सरकार के फैसले से कर्मचारियों को राहत मिली है।
उधर, पंजाब में लोगों को रेत और बजरी वाजिब दरों पर मुहैया करवाने के लिए भी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। चन्नी कैबिनेट ने राज्य में रेत और बजरी का दाम 5.50 रुपये प्रति क्यूबिक फुट तय कर दिया। यह फैसला 'पंजाब स्टेट सैंड एंड गरैवल माइनिंग पालिसी -2021' की मंजूरी के साथ लागू हो गया है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि नई माइनिंग पालिसी के अनुसार आम लोगों को रेत-बजरी माइनिंग साइटों पर 5.50 रुपये प्रति क्यूबिक फुट उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें लोडिंग का खर्च शामिल होगा।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा सार्वजनिक हित में आर्डिनरी क्ले और आर्डिनरी मिट्टी के लिए रॉयल्टी का रेट 10 रुपये प्रति टन से घटाकर 2.50 रुपये प्रति टन किया जाएगा। इस नई पॉलिसी के अनुसार, जमीन मालिक या जिसके कब्जे में जमीन है, अपने कृषि योग्य खेतों को साफ करने के लिए 3 फुट तक खुदाई या हटाए गए मिट्टी के ढेर का निपटान कर सकते हैं।
एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 को निरस्त करने का फैसला किया। दरअसल पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 में सख्त प्रावधान शामिल थे।
जिसमें कारावास, मौद्रिक दंड और अन्य कठोर दंड आते थे, जिससे राज्य के किसानों के मन में भय बना रहता था। ऐसे में कैबिनेट ने पंजाब के किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय लिया है।
चन्नी ने कहा कि उनकी सरकार बिजली खरीद समझौते, केंद्र के कृषि कानूनों पर संकल्प और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने पर केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ विधेयक विधानसभा में लाएगी। कैबिनेट ने पंजाब एनर्जी सिक्योरिटी, पीपीए की समाप्ति और पावर टैरिफ बिल 2021 के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी।