Chandigarh News: 34 साल की महिला टीचर ने 14 साल के छात्र के साथ जबरन बनाए शारीरिक संबंध, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
8 साल के हिंदू बच्चे का कराया खतना
Chandigarh News: चंडीगढ़ में महिला शिक्षिका द्वारा 14 साल के छात्र के साथ यौन शोषण का एक मामला सामने आया है। यहां एक 37 वर्षीय महिला शिक्षिका पर 14 साल के छात्र के साथ 8 महीने तक जबरन शारीरिक संबंध (Sexual Relation)बनाने का आरोप था। महिला शिक्षक बच्चे के साथ अश्लील चैटिंग भी करती थी और संबंध बनाने के लिए उसपर तरह तरह के दबाव डालती थी। 2018 के इस मामले में चंडीगढ़ कार्ट ने महिला ट्यूटर (37 साल) को 14 साल के किशोर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने महिला शिक्षक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
मामला वर्ष 2018 है। यहां चंडीगढ़ (Chandigarh)के सेक्टर-31 की थाना पुलिस ने नाबालिग के अभिभावक की शिकायत के बाद आरोपी महिला ट्यूटर के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज की थी। उस समय महिला ट्यूटर की उम्र करीब 34 साल थी। जांच में सामने आया कि राम दरबार में रहने वाली महिला टीचर ने 14 साल के छात्र के साथ जबरन 8 महीने तक शारीरिक संबंध बनाए। इसके लिए वह छात्र पर कई तरह के दबाव डालती रही और उसका यौन शोषण करती रही।
छात्र को अकेले बुलाकर बनाए संबंध
जानकारी के अनुसार, शोषण का शिकार 14 वर्षीय नाबालिग छात्र अपनी छोटी बहन के साथ राम दरबार में रहने वाली महिला टीचर के पास ट्यूशन(Tution) पढ़ने जाता था। एक दिन अचानक टीचर ने छात्र की छोटी बहन को ट्यूशन से निकाल दिया। जब अभिभावक ने टीचर से इसको लेकर सवाल किया तो उसने कहा कि वह किशोर छात्र की पढ़ाई बाधित कर रही है। इसके बाद नाबालिग बच्चा अकेले की ट्यूशन जाने लगा।
इस दौरान महिला टीचर (Lady Teacher) ने छात्र को अकेले बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शोषण का ये सिलसिला लगभग 8 महीने तक चला। महिला ट्यूटर छात्र पर तरह-तरह के दबाव डालती रही और उसे 8 महीने तक शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर करती रही। बच्चा जब घर पर होता तो वह उसे मैसेज करती और अश्लील चैट करती।
मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला ट्यूटर के उत्पीड़न से परेशान होकर छात्र ने उसके पास ट्यूशन जाने से इनकार कर दिया और अपने माता पिता को सारी सच्चाई बता दी। बच्चे की शिकायत सुनकर अभिभावक ने तुरंत सेक्टर-31 के थाने में महिला टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अभिभावकों ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उक्त टीचर उनके बच्चे से रात में फोन पर अश्लील चैटिंग भी करती है। परिवार को पहले लगा कि टीचर पढ़ाई को लेकर मैसेज करती होगी मगर जब उन्होंने अश्लील चैटिंग देखी तो वे हैरान रह गए। बच्चे के परिवारवालों ने बताया कि एक दिन महिला टीचर ने छात्र को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का दबाव बनाया और जब वो नहीं माने तो टीचर ने उनके बच्चे को जहरीली चीज खिला दी।
अभिभावक द्वारा मामले की शिकायत के बाद सेक्टर-31 थाने की पुलिस ने टीचर के खिलाफ पाक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत केस दर्ज किया और महिला शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया। पिछले 3 साल से इस केस की सुनवाई एडीजे स्वाति सहगल की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी जिसमें अब फैसला आया है। आरोपी महिला टीचर को 10 हजार रुपये जुर्माने का साथ 10 साल की कैद की सजा सुनाई।