Begin typing your search above and press return to search.
राजस्थान

SC का राजस्थान HC के फैसला देने पर रोक लगाने से इंकार, कल होगा पायलट गुट की याचिका पर निर्णय

Janjwar Desk
23 July 2020 8:57 AM GMT
SC का राजस्थान HC के फैसला देने पर रोक लगाने से इंकार, कल होगा पायलट गुट की याचिका पर निर्णय
x

File photo

राजस्थान हाईकोर्ट में कल इस मामले में फैसला आ सकता है। सचिन पायलट समेत अन्य विधायकों को दी गई नोटिस को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है।


जनज्वार। सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को दी गई नोटिस पर राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा की जा रही सुनवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। स्पीकर सीपी जोशी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को रोकने की अपील की गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है और 24 जुलाई को कोर्ट इसपर अपना फैसला सुना सकता है।

राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई। स्पीकर की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलीलें रखीं, वहीं पायलट गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी थे।

कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने पूछा कि क्या जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि अपनी असहमति नहीं व्यक्त कर सकते? असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। लोकतंत्र में क्या इस तरह किसी को चुप कराया जा सकता है। आपसे हाईकोर्ट ने सिर्फ 24 जुलाई तक इंतजार करने का अनुरोध किया है।

इसपर कपिल सिब्बल ने कहा कि आदेश में 'निर्देश' शब्द को हटाएं। इसपर कोर्ट ने कहा कि तो आपको इस एक शब्द पर आपत्ति है। आदेश में तो हर जगह 'रिक्वेस्ट' लिखा है। कोर्ट ने कहा कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई स्वीकृति योग्य है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर सीपी जोशी की ओर से याचिका दायर कर राजस्थान हाईकोर्ट को फैसला सुनाने से रोकने की अपील की गई थी। सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट 24 जुलाई को फैसला सुना सकता है। तबतक स्पीकर द्वारा पायलट और उनके खेमे के उन विधायकों, जिन्हें नोटिस दी गई है, के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने की बात हाईकोर्ट ने कही थी। मंगलवार को हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखीं थीं।

पायलट एवं अन्य विधायकों की याचिका पर विगत शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की बेंच में सुनवाई शुरू हुई थी।

Next Story

विविध