सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम से कहा- खोरी गांव के विस्थापितों को मुहैया कराएं अस्थाई आवास
(कोर्ट ने कहा कि निगम पात्र लोगों से आवेदन मिलने के बाद एक हफ्ते के भीतर कागजात की जांच कर अस्थाई आवास जारी करे।)
जनज्वार। सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव (Khori Village) के पुनर्वास के मामले में फरीदाबाद नगर निगम (Faridabad Municipal Corporation) को पात्र विस्थापित लोगों को अस्थाई आवास (Temporary Housing) मुहैया कराने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि निगम पात्र लोगों से आवेदन मिलने के बाद एक हफ्ते के भीतर कागजात की जांच कर अस्थाई आवास जारी करे।
कोर्ट ने कहा कि आवंटन पत्र बताएगा कि आवंटन अस्थायी है और सभी लोगों के लिए अंतिम ड्रॉ के अधीन है। परिवारों को यह वचन देना होगा कि यदि वे जांच प्रक्रिया के दौरान योग्यता मानदंड स्थापित करने में असमर्थ रहते हैं तो वो आवास खाली कर देंगे। खाली करने के लिए कहे जाने के दो सप्ताह के भीतर आवास खाली करना होगा। यदि वे अंतिम जांच के बाद पात्र पाए जाते हैं तो आवंटन पत्र जारी किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा कि प्रोविडनल आवंटन के बाद अगर फ्लैट में कोई मरम्मत कार्य या रखरखाव की आवश्यकता है तो निगम के संबंधित अधिकारी को आवेदन की सूचना के बारह दिनों के भीतर निगम द्वारा इसकी मरम्मत करेंगे। इस तरह के मरम्मत कार्य को करते समय निगम और इसके अधिकारियों द्वारा रहने वालों की सुरक्षा के लिए सभी सावधानी बरतनी होगी।
कोर्ट ने कहा कि प्रोविजनल आवास (Provisional Accommodation) मिलने के बाद सरकार से मिलने वाले दो हजार रुपये प्रतिमाह बंद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन जमा कराने की डेडलाइन 15 अक्टूबर से 15 नवंबर करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 20 सिंतबर को करेगा।
दरअसल फरीदाबाद नगर निगम ने खोरी गांव के लोगों के पुनर्वास के लिए संभावित टाइमलाइन दाखिल करते हुए कहा है कि पुनर्वास प्रक्रिया अप्रैल 2022 तक पूरी करने का प्रयास किया जाएगा। पात्र आवेदकों को फ्लैट का क्बजा 30 अप्रैल 2022 तक सौंपा जाएगा।
सुप्रीम में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि पात्र निवासियों को 15 अक्टूबर 2021 तक फरीदाबाद नगर निगम को ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन जमा करने होंगे। दस्तावेजों के सत्यापन समेत इन आवेदनों की प्रारंभिक जांच 25 अक्टूबर तक की जाएगी। इसके बाद निगम द्वारा ड्रा की तारीखों का प्रकाशन किया जाएगा। ड्रा के बाद आवंटन के नियम और शर्तों के साथ आवंटन पत्र पात्र आवेदकों को 15 नवंबर 2021 तक जारी किया जाएगा। आवंटन पत्र की शर्तों को पूरा करने के बाद 30 अप्रैल 2022 तक ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का कब्जा उन्हें सौंप दिया जाएगा।
इस समय सीमा को प्राप्त करने के लिए डबुआ और बापू नगर में ईडब्लूएस फ्लैटों के रखरखाव के लिए 8 सितंबर 2021 को एक टेंडर भी जारी कर दिया गया है।