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Subrata Roy के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, पटना हाईकोर्ट में पेश नहीं होने पर सहारा इंडिया प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई

Janjwar Desk
13 May 2022 2:54 PM IST
Subrata Roy के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, पटना हाईकोर्ट में पेश नहीं होने पर कार्रवाई
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Subrata Roy के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, पटना हाईकोर्ट में पेश नहीं होने पर कार्रवाई 

Subrata Roy : पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी (Arrest Warrant Against Subrata Roy) कर दिया है, बता दें कि अदालत ने उन्हें शुक्रवार सुबह 10:30 बजे पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह नहीं आए...

Subrata Roy : सहारा इंडिया ग्रुप (Sahara India Group) के प्रमुख सुब्रत राय (Subrata Roy) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी (Arrest Warrant Against Subrata Roy) कर दिया है। बता दें कि अदालत ने उन्हें शुक्रवार (13 मई) सुबह 10:30 बजे पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह नहीं आए। ऐसे में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी कर दिया गया। बता दें कि पटना हाईकोर्ट में सहारा इंडिया की विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए पैसों के भुगतान को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है।

जानें क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि सहारा कंपनी (Sahara India Group) ने विभिन्न स्कीम में हजारों उपभोक्ताओं से निवेश के नाम पर पैसा जमा करवाया था। वहीं, अवधि पूरी होने के बाद भी पैसे नहीं लौटाए। इस मामले में 2000 से ज्यादा लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। गुरुवार (12 मई) को मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि शुक्रवार सुबह 10:30 बजे सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय (Subrata Roy) को हर हाल में हाजिर होने का आदेश दिया था। जब तक सुब्रत राय (Subrata Roy) शुक्रवार को अदालत में हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया।

हाई कोर्ट से बड़े नहीं है सुब्रत राय

निवेशकों के एडवोकेट प्रत्युष कुमार का कहना है कि 'पटना हाई कोर्ट ने सुब्रत राय के वकील से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर आप डरा नहीं सकते हैं। हाई कोर्ट ने सवालिया लहजे में पूछा कि कौन हैं ये सुब्रत राय (Subrata Roy) 'सहारा' जो अदालत नहीं आ सकते हैं। इन्हें कोर्ट आना होगा। यह देखना होगा कि लोग यहां कितने परेशान हैं। जस्टिस संदीप कुमार ने कहा था कि सुब्रत राय हाईकोर्ट से बड़े नहीं हैं।'

वर्चुअल तरीके से पेश होने की मांगी थी परमिशन

बता दें कि इस मामले में सुब्रत राय (Subrata Roy) के वकील ने अंतरिम आवेदन जमा करके कोर्ट में वर्चुअल तरीके से पेश होने की इजाजत मांगी थी। आवेदन में कहा गया कि सुब्रत राय (Subrata Roy) की उम्र 74 साल हो चुकी है। जनवरी महीने में उनका (Subrata Roy) ऑपरेशन हुआ है। वह अभी बीमार हैं। इस वजह से फिजिकल तौर पर पेश होने से राहत दी जाए। साथ ही, बताया गया था कि निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए उनके पास डिटेल प्लान तैयार है। साथ ही, पांच करोड़ रुपये जमा करने के लिए भी वह तैयार हैं।

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