Supreme Court ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, अब कोलकाता में ही पूछताछ करेगी ED
Supreme Court ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, अब कोलकाता में ही पूछताछ करेगी ED
Supreme Court : पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की गिरफ्तारी पर रोक लगा है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निर्देश दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) और उनकी पत्नी (Rujira Banerjee) से कोलकाता में पूछताछ की जाए। हालांकि कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि पूछताछ के दौरान स्टेट मशीनरी का किसी भी तरह का दुरुपयोग ना हो। वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस यू यू ललित ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कहा कि पूछताछ से चौबीस घंटे पहले दोनों को नोटिस देना होगा। वहीं कोर्ट ने अभिषेक से कहा कि पूछताछ के लिए अगर बुलाया जाए तो टीएमसी की तरफ से तोड़फोड़ और प्रदर्शन न हो। वरना कोर्ट सुरक्षा वापस ले लेगी।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने 22 मार्च को अभिषेक बनर्जी और रजिरा बनर्जी के खिलाफ पूछताछ का नोटिस जारी किया था जिसेक बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया था। हालांकि उन्हें राहत नहीं मिली थी। इसी दौरान दोनों के खिलाफ पूछताछ में शामिल नहीं होने की वजह से गैर-जमानती वारंट भी जारी हो गया था।
आसनसोल इलाके से सीमा पार से अवैध रूप से कोयला तस्करी का मामला सामने आने के बाद सीबीआई और ईडी अलग-अलग इस मामले की जांच कर रहे हैं। ईस्टर्न कोल्ड फील्ड से जुड़े अनूप मांझी की गिरफ्तारी के बाद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को भी नोटिस जारी किया गया था।
अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। ईडी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लिप्स एंड बाउंड प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट सर्विस नामक दो कंपनियों को कोयला तस्करी के लिए 4.37 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे। यह कंपनी अभिषेक की पत्नी रुजिरा के नाम से है, इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है।