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Azam Khan News: आजम खान को SC से मिली अंतरिम जमानत, क्या जेल से अब बाहर आएंगे सपा नेता

Janjwar Desk
19 May 2022 12:34 PM IST
Azam Khan News: आजम खान को SC से मिली अंतरिम जमानत, क्या जेल से अब बाहर आएंगे सपा नेता
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Azam Khan News: सपा नेता आजम खान को Supreme Court से बड़ी रहत मिली है. कोर्ट से आजम खान (Azam Khan) को अंतरिम जमानत मिल गई है. उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में आजम खान को यह राहत मिली है.

Azam Khan News: सपा नेता आजम खान को Supreme Court से बड़ी रहत मिली है. कोर्ट से आजम खान (Azam Khan) को अंतरिम जमानत मिल गई है. उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में आजम खान को यह राहत मिली है. आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पहले ही सुनवाई पूरी कर चुकी थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले पर Supreme Court के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एस गोपन्ना की पीठ ने फैसला सुनाया.

नियमित जमानत के लिए आवेदन

Supreme Court ने आजम खान को दो हफ्ते के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी. कोर्ट का कहना है कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी.

यूपी सरकार ने किया था विरोध

मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल राजू ने आजम खान की जमानत का विरोध किया था. उन्होंने कहा था, 'आजम खान ने ये बयान दिया था कि जिस एसडीएम ने मेरे खिलाफ मुकदमे लिखवाए, उसको मैं देख लूंगा. मेरी सरकार आने दो बस.'

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते राजू. बेल अलग मामला है और इसके बाद जेल अलग मामला. कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या उन मामलों में जमानत दी गई थी? इस सवाल पर असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि हां, लेकिन वह आदतन अपराधी है. जमानत नहीं दिए जाने का ये एक आधार है.

सिब्बल ने रखी थी ये दलीलें

असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल ने ये आरोप भी लगाया था कि आजम खान ने पूछताछ करने गए जांच अधिकारी को भी धमकी दी थी. आजम खान की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में एक ही शिकायतकर्ता ने पूरक शिकायत की है. आगे की जांच के लिए कोर्ट की ओर से मंजूरी नहीं दी गई है. वे खुद ही जांच कर रहे हैं जबकि ये केस 13 साल बाद दर्ज हुआ है. ये क्या हो रहा है? आजम खान के वकील ने ये भी कहा कि हम स्कूल नहीं चलाते. हमने कुछ भी नहीं किया है.

आदतन अपराधी करार दिया था

Supreme Court ने 17 मई को रामपुर जिले के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में सपा नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की जमानत याचिका का विरोध किया था और उन्हें भूमि कब्जा करने वाला और आदतन अपराधी करार दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने न्याय का उपहास कहा था

उत्तर प्रदेश द्वारा पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी आजम खान की याचिका का विरोध किया. सुप्रीम कोर्ट ने पहले आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने में लंबी देरी पर नाराजगी व्यक्त की थी और इसे न्याय का उपहास कहा था.

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