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उत्तर प्रदेश

Bareilly Section 144 imposed : बरेली में 3 जुलाई तक निषेधाज्ञा, तौकीर रजा के अल्टीमेटम के बाद प्रशासन ने उठाया ये कदम

Janjwar Desk
5 Jun 2022 5:07 AM GMT
Prophet Mohammad Row : 2024 का चुनाव जीतने के लिए नूपुर शर्मा की हत्या करवा सकती है BJP, मौलाना तौकीर रजा का बड़ा आरोप
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Bareilly Section 144 imposed : कानपुर में हिंसक घटना के बाद 10 जून को मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा द्वारा घोषित प्रदर्शन की घोषणा के मद्देनजर बरेली प्रशासन ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने का फैसला लिया है।

Bareilly Section 144 imposed : उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के कानपुर में हिंसक घटना के बाद से तनाव का माहौल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ​बरेली जिला प्रशासन ने 3 जुलाई तक निषेधाज्ञा ( Section 144 ) का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि कानपुर हिंसा ( Kanpur Violence ) के बाद 10 जून को मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ( Tauqir Raza ) द्वारा घोषित बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा के मद्देनजर बरेली ( Bareilly ) प्रशासन ने एहतियातन धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने का फैसला लिया है। इसका मकसद किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोकना है।

दरअसल, इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल के अध्यक्ष और धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ( Tauqir Raza ) खान ने 10 जून को शहर के इस्लामिया कॉलेज मैदान में धरना-प्रदर्शन ( Tauqir Raza Protest ) का ऐलान कर रखा है। प्रदर्शन के दौरान कहीं कोई अप्रिय वारदात न हो जाए, इस आशंका के चलते प्रशासन ने शनिवार को बड़ा कदम उठाया। प्रशासन ने जिले में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा आगामी एक महीने यानी 3 जुलाई तक के लिए लागू की गई है। निषेधाज्ञा की इस अवधि के दौरान बरेली में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से ज्यादा लोगों के जुटने और बिना अनुमति के सभा या रैली के आयोजन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

10 जून को विरोध प्रदर्शन का ऐलान

इत्तेहाद-ए-मिल्लत कॉउंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ( Tauqir Raza ) खां ने प्रशासन को भाजपा प्रवक्ता पुनुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर 10 जून तक अल्टीमेटम दे रखा है। 10 जून तक भाजपा प्रवक्ता की गिरफ्तारी न होने पर वह मुसलमानों के साथ इस्लामियां मैदान में धरना देंगे। मुस्लिम धर्मगुरु का ऐलान प्रशासन और पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन गया है। 10 जुलाई को होने वाली ईद उल अजहा (बकरीद), संघ लोक सेवा आयोग और अन्य परीक्षाओं के आयोजन को धारा 144 लागू करने की वजह बताया गया है।

पाबंदियों पर अमल सबके लिए बाध्यकारी

बरेली ( Bareilly News ) प्रशासन द्वारा धारा 144 सीआरपीसी ( Section 144 ) के तहत निषेधाज्ञा के ऐलान का असर यह होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते। जनसभा, जुलूस, धार्मिक जुलूस, जलसा, धरना प्रदर्शन नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस तेजाब, पेट्रोल, ईंट पत्थर आदि जमा नहीं करेगा। तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर पाबंदी के साथ धारा 144 ( Bareilly Section 144 imposed ) का उल्लंघन करने पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

Bareilly Section 144 imposed : बता दें कि कानपुर में 3 जून को कथित तौर पर बाजार बंद कराने को लेकर दो समूहों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। झड़प के दौरान जमकर पत्थर चलाए गए थे। स्थिति को तनावपूर्ण होते देख कानपुर में यतीम खाना और परेड चौराहे के बीच स्थित इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झड़प में दो लोग और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। यूपी पुलिस ने कानपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी सहित तीन को 24 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चार लोगों की पहचान हयात जाफर हाशमी, जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सुफियान के रूप में हुई है। ये सभी मौलाना अली जौहर फैन्स एसोसिएशन से जुड़े हैं।


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