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शादी समारोह में सरकार की नाफरमानी का दिखा असर, मेरठ में दर्ज हुआ पहला मुकदमा
प्रतीकात्मक तस्वीर
मेरठ, जनज्वार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू शादी समारोह में नाफरमानी का पहला मामला मेरठ में दर्ज हो चुका है। यहां सरकारी गाइडलाइंस के बाद समारोह में 100 अधिक मेहमानों के शामिल होने को लेकर दुल्हन और दूल्हे के परिजनों के अलावा बैंकट हाल के स्वामी पर मामला दर्ज किया गया है।
समारोह में इजाजत से अधिक भीड़ जुटने की जानकारी पर पहुंची स्थानीय थाना की पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए बैंकट हाल के मालिक सहित दुल्हा और दुल्हन के पिता पर महामारी की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मंडप के भीतर करीब 300 लोग शामिल थे। यह प्रदेश का पहला मुकदमा है जो किसी शादी समारोह में अधिक लोगों के शामिल होने पर दर्ज किया गया है।
मामला मेरठ के लालकुर्ती थानाक्षेत्र स्थित बैजल भवन मंडप का है। यह हॉल हेमंत बैजल नामक व्यक्ति का है। मंडप में मंडी सदर निवासी राजेश चौहान के बेटे और ऊंचा मोहल्ला के कसेरुखेड़ा निवासी वीर सिंह की बेटी की शादी होनी थी। बताया जाता है कि मंडप में दोनों तरफ से तकरीबन 300 मेहमान जमा हुए थे। और तो और मंडप संचालक ने कोविड प्रोटोकाल के तहत भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की थी।
पुलिस के मुताबिक इस समारोह के दौरान किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंस या मास्क का भी पालन नहीं किया जा रहा था। इसकी जानकारी थाना लालकुर्ती पुलिस को मिली तो गश्त कर रहे एसआई मनोज कुमार मौेके पर पहुंचे। उन्होंने मंडप संचालक से 100 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति दिखाने को कहा। जिसे मंडप संचालक नहीं दिखा सका।
पुलिस का कहना है कि इजाजत की बाबत कोई कागज ना दिखा पाने के बाद भी लड़का और लड़की पक्ष के लोग इंस्पेक्टर से बहस करने लगे। इस पर शादी समारोह में कोविड 19 के नियमों का पालन नहीं करने पर थाना लालकुर्ती में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
एसपी सिटी मेरठ डॉ अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि शादी समारोह में कोविड 19 के नियमों का पालन नहीं करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वर और वधू पक्ष सहित लॉज मालिक पर महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।