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उत्तर प्रदेश

Gyanvapi Masjid News: कोर्ट कमिश्नर के पद से हटाने पर अजय मिश्रा ने लगाए आरोप, बताया कौन है पीछे!

Janjwar Desk
17 May 2022 10:54 PM IST
Gyanvapi Mosque Survey : अपनी महत्वकांशा पूरी करने के लिए मुझे नीचा दिखाया, पद से हटाए जाने पर बोले अजय मिश्रा
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Gyanvapi Mosque Survey : अपनी महत्वकांशा पूरी करने के लिए मुझे नीचा दिखाया, पद से हटाए जाने पर बोले अजय मिश्रा

Gyanvapi Masjid News: वाराणसी (Varanasi) में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Case) का सर्वे करने के लिए नियुक्त किए गए अजय कुमार मिश्रा (Ajay Mishra) को कोर्ट कमिश्नर के पद से हटाया.

Gyanvapi Masjid News: वाराणसी (Varanasi) में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Case) का सर्वे करने के लिए नियुक्त किए गए अजय कुमार मिश्रा (Ajay Mishra) को कोर्ट कमिश्नर के पद से हटाया. जिसके बाद उन्होंने पद से हटाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी और अपने साथी पर आरोप लगाया है. अजय मिश्रा ने कहा कि विशाल सिंह के आरोप में उन्हें हटाया गया है. वाराणसी कोर्ट ने आज शाम 4 बजे के बाद ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर फैसला सुनाया.

एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को लेकर कहा कि मैंने कोर्ट की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं किया. विशाल सिंह के आरोप में उन्हें हटाया है. मैं कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करता हूं. हमेशा मुझे एक दर्द रहेगा कि विशाल सिंह ने उन्हें अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए नीचा दिखाया. अब सर्वे रिपोर्ट को विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह कोर्ट में दो दिन बाद दाखिल करेंगे.

कोर्ट कमिश्नर को हटाने के लिए पहले भी याचिका दायर की गई थी. जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार को शाम 4 बजे के आस पास वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के लीक होने पर फैसला सुनाते हुए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटा दिया और आरोप है कि वह सहयोग नहीं कर रहे थे.

बता दें कि अदालत के आदेश के अनुसार 14 से 16 मई के बीच सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी-सर्वे कार्य किया गया. 17 मई यानि आज सर्वे से संबंधित रिपोर्ट अदालत में पेश की जानी थी. हालांकि कमिश्नर ने कोर्ट से सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो-तीन दिनों का अतिरिक्त समय मांगा.

इससे पहले, हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने सोमवार को दावा किया था कि अदालत द्वारा अनिवार्य वीडियोग्राफी-सर्वे कार्य के दौरान मस्जिद परिसर में एक शिवलिंग पाया गया है. इसके बाद अदालत ने सोमवार को हिंदू पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस हिस्से को सील करने का आदेश दिया था, जहां कथित तौर पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है.

वहीं ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली कमेटी के एक सदस्य ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा था, "मुगल काल की मस्जिदों में वजू खाने के अंदर फव्वारा लगाए जाने की परंपरा रही है. उसी का एक पत्थर सर्वे में मिला है, जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है."

इससे पहले 12 मई को वीडियोग्राफी सर्वे कराने के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को पक्षपात के आरोप में हटाने संबंधी याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी. सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने संबंधी अर्जी नामंजूर कर दिया. साथ ही विशाल सिंह को विशेष कोर्ट कमिश्नर और अजय प्रताप सिंह को सहायक कोर्ट कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया. अब अदालत ने अजय मिश्रा को जानकारी लीक करने के आरोप में हटा दिया है.

गौरतलब है कि दिल्ली निवासी राखी सिंह और चार अन्य महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की अनुमति देने और परिसर में स्थित विभिन्न विग्रहों की सुरक्षा का आदेश देने के आग्रह संबंधी याचिका दाखिल की थी. इस पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने 26 अप्रैल को एक आदेश जारी कर ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे कराकर 10 मई तक रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे. अदालत ने इसके लिए अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था.

इससे पहले छह मई को अदालत द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में मिश्रा की अगुवाई में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर के वीडियोग्राफी सर्वे का काम शुरू किया गया था.मुस्लिम पक्ष ने मिश्रा पर पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्यवाही करने का आरोप लगाते हुए उन्हें बदलने संबंधी अर्जी अदालत में दी थी. इसके अलावा उसका यह भी कहना था कि अदालत ने 26 अप्रैल को सर्वे से संबंधित जो आदेश दिया है उसमें मस्जिद के अंदर सर्वे कराने की कोई बात नहीं कही गई थी, लिहाजा मस्जिद के अंदर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए.

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