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उत्तर प्रदेश

Unnao Rape Case: पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर को राहत, रेप पीड़िता पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप से बरी

Janjwar Desk
20 Dec 2021 6:23 PM GMT
Unnao Rape Case: पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर को राहत, रेप पीड़िता पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप से बरी
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Unnao Rape Case: पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर को राहत, रेप पीड़िता पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप से बरी

Unnao Rape Case: भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर और बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काटने वाले कुलदीप सेंगर को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को तीस हजारी कोर्ट ने 2019 में उन्नाव रेप पीड़िता दुर्घटना मामले में बरी कर दिया है।

Unnao Rape Case: Unnao Rape Case: भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर और बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काटने वाले कुलदीप सेंगर को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2019 में उन्नाव रेप पीड़िता दुर्घटना मामले में बरी कर दिया है।

उन्नाव के दुष्कर्म कांड के बाद पीड़ित के साथ रायबरेली में सड़क हादसे मामले में कुलदीप सेंगर निर्दोष साबित हो गए हैं। अदालत ने पूर्व विधायक को बरी कर दिया है। 2019 में दुष्कर्म पीड़िता, उसके परिवार के सदस्य और वकील एक कार में सवार थे, तभी रायबरेली में तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें उनके दो रिश्तेदारों की मौत हो गयी और उनके वकील के साथ वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई।

क्या था एक्सिडेंट वाला मामला?

गौरतलब है कि उन्नाव के बहुचर्चित माखी गैंगरेप मामले (Makhi gang rape case) में सेंगर उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। 2017 में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद उनका नाम चर्चा में आया था। इसी मामले को लेकर पीड़िता वर्ष 2019 में अपने परिवार और वकील के साथ एक कार से जा रहे थे तभी रायबरेली में एक एक तेज रफ़्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी। जिसमें उनके दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी।

जबकि पीड़िता और वकील घायल हुआ था। जिसके बाद पीड़िता ने इस मामले में शक जताते हुए सेंगर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। गैंगरेप पीड़िता की शिकायत पर सेंगर समेत 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और इसकी सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court of Delhi) में चल रही थी। जिसके बाद अब अदालत ने इस एक्सीडेंट के मामले में सेंगर को बरी किया है।

2019 में सेंगर को 2017 में नाबालिग से बलात्कार के एक अलग मामले में जेल की सजा सुनाई गई थी। 4 मार्च, 2020 को सेंगर, उनके भाई और पांच अन्य लोगों को बलात्कार पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई गई।

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