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UP में लव जिहाद के खिलाफ बनेगा सख्त कानून, गृह विभाग ने विधि विभाग को भेजा प्रस्ताव
जनज्वार। उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने जा रही है। न्यूज एजेंसी एएनआइ ने खबर दी है कि लव जिहाद के खिलाफ उत्तरप्रदेश में सख्त कानून बनाने के लिए गृह विभाग ने राज्य के विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा है। एएनआइ ने गृह विभाग के हवाले से यह खबर दी है।
A strict law against 'Love Jihad' will soon be brought in the state. Home Department has sent a proposal to the Department of Law: Home Department, Uttar Pradesh
— ANI UP (@ANINewsUP) November 20, 2020
अगर राज्य में यह कानून अस्तित्व में आता है तो प्रेम में धर्म छिपा कर शादी व धर्मांतरण के उद्देश्य से अंतर धार्मिक विवाह करना संगीन अपराध की श्रेणी में आएगा और ऐसे में दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इससे संबंधित कानून में क्या प्रावधान किए जाएंगे। किसी भी प्रस्ताविव कानून में प्रावधानों को शामिल करने में विधि विभाग की भूमिका अहम होती है और ऐसा वह संबंधित विभाग से मशविरे के आधार पर करता है।
उत्तरप्रदेश में गृह मंत्रालय का प्रभार सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, ऐसे में यह देखना अहम होगा कि यह प्रस्तावित कानून किस स्वरूप में सामने आता है।
मालूम हो कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राज्य में लव जिहाद को रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि बहू-बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले सुधर जाएं।
उन्होंने जनसभा में यह भी कहा था कि लव जिहाद में शामिल लोगों के पोस्टर चौक-चौराहों पर लगाए जाएंगे।
इससे पहले भाजपा शासित मध्यप्रदेश व हरियाणा भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कह चुका है।
हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने इसी महीने एक नवंबर को ट्वीटर कर कहा था कि हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है।
हरियाणा में लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है ।
— ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) November 1, 2020
उधर, मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 17 नवंबर को को कहा था कि कुछ सरकार धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने जा रही है। मिश्रा के अनुसार, इसे गैर जमानती अपराध घोषित किया जाएगा और मुख्य आरोपी व उसके सहयोगियों के लिए पांच साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा।
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 के तहत प्रस्तावित कानून में #लव_जिहाद यानी धर्मांतरण के लिए प्रलोभन या दबाव डालकर कराए जाने वाले शादी-विवाह को शून्य घोषित करने का प्रावधान भी किया जा रहा है। @BJP4India @BJP4MP @mohdept @DGP_MP https://t.co/k96UmRPk77
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) November 17, 2020
मालूम हो कि हरियाणा के फरीदाबाद की निकिता तोमर की हत्या उनके क्लासमेट तौसीफ ने कुछ सप्ताह पूर्व कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, तौसीफ निकिता पर धर्मांतरण कर शादी के लिए दबाव बना रहा था और उसने पहले भी इस उद्देश्य से उसका अपहरण किया था।