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उत्तर प्रदेश

UP में लव जिहाद के खिलाफ बनेगा सख्त कानून, गृह विभाग ने विधि विभाग को भेजा प्रस्ताव

Janjwar Desk
20 Nov 2020 7:29 AM GMT
UP में लव जिहाद के खिलाफ बनेगा सख्त कानून, गृह विभाग ने विधि विभाग को भेजा प्रस्ताव
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उत्तरप्रदेश के पहले मध्यप्रदेश ने इस तरह का कानून बनाने का ऐलान किया है, वहीं एक और भाजपा शासित राज्य हरियाणा की सरकार ने कहा है कि वह भी ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है...

जनज्वार। उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने जा रही है। न्यूज एजेंसी एएनआइ ने खबर दी है कि लव जिहाद के खिलाफ उत्तरप्रदेश में सख्त कानून बनाने के लिए गृह विभाग ने राज्य के विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा है। एएनआइ ने गृह विभाग के हवाले से यह खबर दी है।

अगर राज्य में यह कानून अस्तित्व में आता है तो प्रेम में धर्म छिपा कर शादी व धर्मांतरण के उद्देश्य से अंतर धार्मिक विवाह करना संगीन अपराध की श्रेणी में आएगा और ऐसे में दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इससे संबंधित कानून में क्या प्रावधान किए जाएंगे। किसी भी प्रस्ताविव कानून में प्रावधानों को शामिल करने में विधि विभाग की भूमिका अहम होती है और ऐसा वह संबंधित विभाग से मशविरे के आधार पर करता है।

उत्तरप्रदेश में गृह मंत्रालय का प्रभार सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, ऐसे में यह देखना अहम होगा कि यह प्रस्तावित कानून किस स्वरूप में सामने आता है।

मालूम हो कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राज्य में लव जिहाद को रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि बहू-बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले सुधर जाएं।

उन्होंने जनसभा में यह भी कहा था कि लव जिहाद में शामिल लोगों के पोस्टर चौक-चौराहों पर लगाए जाएंगे।

इससे पहले भाजपा शासित मध्यप्रदेश व हरियाणा भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कह चुका है।

हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने इसी महीने एक नवंबर को ट्वीटर कर कहा था कि हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है।

उधर, मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 17 नवंबर को को कहा था कि कुछ सरकार धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने जा रही है। मिश्रा के अनुसार, इसे गैर जमानती अपराध घोषित किया जाएगा और मुख्य आरोपी व उसके सहयोगियों के लिए पांच साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा।


मालूम हो कि हरियाणा के फरीदाबाद की निकिता तोमर की हत्या उनके क्लासमेट तौसीफ ने कुछ सप्ताह पूर्व कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, तौसीफ निकिता पर धर्मांतरण कर शादी के लिए दबाव बना रहा था और उसने पहले भी इस उद्देश्य से उसका अपहरण किया था।

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