Begin typing your search above and press return to search.
राजनीति

Pilibhit News : योगी सरकार में गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार को कोर्ट ने सुनाई सजा

Janjwar Desk
18 Dec 2022 3:53 AM GMT
Pilibhit News : योगी सरकार में गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार को कोर्ट ने सुनाई सजा
x
Pilibhit News : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के जनपद पीलीभीत (Pilibhit) में वर्ष 2012 में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव (Up Assembly Election) के दौरान आचार संहिता उल्लंघन (Election Code Of Conduct Violation) के दो अलग-अलग मुकदमों में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) (SPECIAL JUDGE MP/MLA COURT) ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्यमंत्री (State Minister) संजय सिंह गंगवार (Sanjay Singh Gangwar) को दोषी करार दिया।

पीलीभीत से निर्मल कांत शुक्ल रिपोर्ट

Pilibhit News : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के जनपद पीलीभीत (Pilibhit) में वर्ष 2012 में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव (Up Assembly Election) के दौरान आचार संहिता उल्लंघन (Election Code Of Conduct Violation) के दो अलग-अलग मुकदमों में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) (SPECIAL JUDGE MP/MLA COURT) ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्यमंत्री (State Minister) संजय सिंह गंगवार (Sanjay Singh Gangwar) को दोषी करार दिया। न्यायालय ने राज्यमंत्री को 3 माह के साधारण कारावास व 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश सुनाया। न्यायालय ने सजा सुनाए जाने के बाद मंत्री को जमानत पर रिहा कर दिया।




अभियोजन कथानक के अनुसार 5 जनवरी 2012 को सुनगढ़ी थानाध्यक्ष पहुप सिंह, सदर कोतवाली के निरीक्षक अमर सिंह, निरीक्षक विनय कुमार सरोज कांस्टेबल अजय पाल सिंह कांस्टेबल सुनील पाठक कांस्टेबल विनीत कुमार पुलिस जीप के चालक ज्ञान सिंह संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। उस दिन रात्रि में समय करीब 11:30 बजे नौगवां चौराहे की तरफ से एक गाड़ी सफेद रंग की स्कार्पियो यूपी 26- एएफ/5000 को रोककर चेक किया गया। गाड़ी पर बसपा का झंडा लगा हुआ था। चालक ने पूछने पर अपना नाम निर्विकार सिंह पुत्र अभिमन्यु सिंह निवासी सबलपुर मुस्तकिल रमपुरा फकीरे थाना माधोटांडा जिला पीलीभीत बताया।

चालक ने गाड़ी पार्टी प्रत्याशी संजय सिंह गंगवार की होना बताया। गाड़ी के अंदर प्रचार सामग्री गोल स्टीकर लगभग 156, आयताकार पोस्टर 152, जिन पर किसी प्रेस का नाम, स्थान व नंबर अंकित नहीं था। छपी सामग्री की संख्या भी अंकित नहीं थी। चालक गाड़ी के कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। एमबी एक्ट के तहत गाड़ी का चालान किया गया। वादी मुकदमा एसओ सुनगढ़ी पहुप सिंह द्वारा घटना की लिखित सूचना थाना सुनगढ़ी पर दी गई, जिसके आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 (क) के तहत अभियोग दर्ज किया गया। विवेचना के बाद अभियुक्त संजय सिंह गंगवार के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

एक अन्य मुकदमे में अभियोजन कथानक के अनुसार 4 जनवरी 2012 को थाना सुनगढ़ी के उप निरीक्षक विनय कुमार सरोज, उप निरीक्षक अमर सिंह, कांस्टेबल जसवीर सिंह व पृथ्वी सिंह आचार संहिता के अनुपालन के लिए क्षेत्र के भ्रमण पर थे, तभी माधोटांडा रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के आगे सड़क के दाहिनी तरफ दीवार पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संजय सिंह गंगवार का प्रचार संबंधित पार्टी चिन्ह हाथी व बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद आदि लेख उल्लेखित पाया गया। इसी तरह मोहल्ला नई बस्ती के रमेश चंद्र मौर्य छोटेलाल चंद्रसेन गोपाल मुकेश आदि के मकान के बाहरी दीवार पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संजय सिंह गंगवार के चुनाव प्रचार संबंधी पार्टी चिन्ह सहित पोस्टर चस्पा पाए गए। वादी मुकदमा उपनिरीक्षक थाना सुनगढ़ी विनय कुमार सरोज ने घटना की लिखित सूचना थाने पर देकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 (क) के अंतर्गत अभियोग दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र बसपा प्रत्याशी संजय सिंह गंगवार के विरुद्ध प्रेषित किया।

थाना सुनगढ़ी में दर्ज दोनों अलग-अलग मुकदमों में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एफटीसी/एसीजेएम/ विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) प्रियंका रानी ने अभियुक्त संजय सिंह गंगवार को दोषी करार देते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 (क) के तहत 3 माह के साधारण कारावास व 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किए जाने का अलग-अलग आदेश सुनाया। फैसले में कहा गया कि अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। अभियुक्त द्वारा इस मामले में पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि (यदि कोई हो) सजा में समायोजित की जाएगी।


कस्टडी में लिए गए राज्यमंत्री

आचार संहिता के उल्लंघन के दो अलग-अलग मुकदमों में सजा सुनाए जाने के साथ ही न्यायालय में मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार को कस्टडी में ले लिया गया। इसके बाद उनके जमानत प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए उनको रिहा किए जाने का आदेश दिया गया।

बचाव पक्ष ने की कम दंड की फरियाद

न्यायालय में दोषी करार दिए जाने के बाद राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के बचाव में मौजूद उनके अधिवक्ताओं ने कम से कम सजा दिए जाने की फरियाद की। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि अभियुक्त संजय सिंह गंगवार को आज तक किसी भी मामले में सजा नहीं हुई है वह शहर के एक सम्मानित व्यक्ति हैं उनको कम से कम दंड से दंडित किया जाए।

इन्होंने दी कोर्ट में गवाही

न्यायालय में अभियोजन की ओर से गवाही देने वालों में उपनिरीक्षक अमर सिंह, हेड कांस्टेबल पृथ्वी सिंह, उप निरीक्षक विनय कुमार सरोज, उप निरीक्षक ओपी सिंह, थानाध्यक्ष पहुप सिंह, हेड मुहर्रिर रमेश सक्सेना, कांस्टेबल फूल सिंह आदि पुलिसकर्मी थे।

Janjwar Desk

Janjwar Desk

    Next Story

    विविध