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Pilibhit News : पीलीभीत में स्टाम्प चोरी में फंसी MUKESH AMBANI की रिलायंस JIO कंपनी, कोर्ट ने ठोंका जुर्माना
Pilibhit News : पीलीभीत में स्टाम्प चोरी में फंसी MUKESH AMBANI की रिलायंस JIO कंपनी, कोर्ट ने ठोंका जुर्माना
पीलीभीत से निर्मल कांत शुक्ल की रिपोर्ट
Pilibhit News : भले ही मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) दुनिया के 9वें नंबर के सबसे अमीर (Richest) व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकाॅम (Reliance Jio Infocomm) पर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के जनपद पीलीभीत (Pilibhit) में पांच मामलों (Five Cases) में 32 हजार 900 रुपये की मामूली राजस्व चोरी का दोष सिद्ध हुआ है। दरअसल कंपनी ने जिओ के मोबाइल टावर (Mobile Tower) लगाने के लिए जो प्लाट किराए पर लिए उनके किराएनामे (Rent Deed) का अनुबंध पत्र (Contract Letter) स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग (Stamp & Registration Department) में पंजीकृत नहीं कराया था। मामला बिजली कनेक्शन की पत्रावली में दाखिल अपंजीकृत किरायानामा अनुबंध पत्र से पकड़ में आया तो सहायक महानिरीक्षक निबंधन/ सहायक आयुक्त (स्टांप) न्यायालय (AIG COURT) ने रिलायंस कंपनी को स्टांप कमी का दोषी करार देते हुए अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही स्टांप कमी की राशि मय ब्याज व अर्थदंड सहित वसूल किए जाने के आदेश दिए हैं।
पहला मामला
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन ने 22 सितंबर 2018 को कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड विभाग तहसील पूरनपुर की पत्रावली के निरीक्षण के दौरान एक अनिबन्धित किरायानामा पकड़ा , जिसके मुताबिक प्रमोद कुमार वर्मा पुत्र जवाहर लाल नि0 इटौरिया ज0 बिहारीपुर तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत ने रिलायंस जियो इन्फोकाॅम मेरठ को ग्राम इटौरिया स्थित प्लाट 225 वर्ग मीटर 22 सितंबर 2018 से 20 वर्ष की अवधि के लिए किराये पर दिया है। दोनों पक्षों के मध्य किराया 3500 रुपये प्रति माह, हर 3 वर्ष की अवधि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ तय पाया गया है। नियमानुसार किरायानामा पर 5,620 रुपये का स्टाम्प शुल्क देय है।
सहायक आयुक्त स्टांप के न्यायालय में मुकदमा चला। वाद को निस्तारित करते हुए पारित आदेश में कहा गया कि प्रतिवादी रिलायंस जियो इन्फोकाॅम रीजनल ऑफिस, सिविल लाइन्स मेरठ, पर कमी स्टाम्प शुल्क 5520/- एवं अर्थदण्ड 500/- कुल 6020 रुपये आरोपित किया जाता है। कमी स्टाम्प शुल्क की राशि की 5520-00 पर विलेख के निष्पादन की तिथि 22 सितंबर 2018 से जमा किये जाने की वास्तविक तिथि तक 1.5 प्रतिशत मासिक की दर से ब्याज भी देय होगा।
दूसरा मामला
इसी कंपनी के दूसरे मामले में विद्युत वितरण खंड कार्यालय की पत्रावली के निरीक्षण में एआईजी को मिले किराएनामे के अनुसार भगवान दास पुत्र बेनीराम नि0 ग्राम मूड़ा सेमनगर उर्फ पंडरी तहसील बीसलपुर पीलीभीत ने रिलायंस जियो इन्फोकाॅम, सिविल लाइन्स मेरठ को ग्राम मूड़ा सेमनगर उर्फ पंडरी स्थित भूमि 225 वर्ग मीटर 14 मई 2018 से 20 वर्ष की अवधि के लिए किराये पर दिया। दोनों पक्षों के मध्य किराया 3500 रुपये प्रति माह, हर 3 वर्ष की अवधि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ तय पाया गया। नियमानुसार किरायानामा पर 11, 240 का स्टाम्प शुल्क देय है।
सहायक महानिरीक्षक ने वाद की सुनवाई करते हुए पारित आदेश ने कहा कि प्रतिवादी रिलायंस जियो इन्फोकाॅम, सिविल लाइन्स, मेरठ पर कमी स्टाम्प शुल्क रूपये 11240/- एवं अर्थदण्ड रूपये 1100/- कुल रूपये 12340/- आरोपित किया जाता है। कमी स्टाम्प शुल्क की राशि 11240 रुपये पर विलेख के निष्पादन तिथि से जमा किये जाने की वास्तविक तिथि तक 1.5 प्रतिशत मासिक की दर से ब्याज भी देय होगा।
तीसरा मामला
इसी कंपनी के तीसरे मामले में विद्युत वितरण खंड कार्यालय की पत्रावली के निरीक्षण में एआईजी को मिले किराएनामे के अनुसार मंगली प्रसाद पुत्र पूरन लाल निवासी ग्राम डंडिया भगत तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत ने रिलायंस जियो इन्फोकाॅम, सिविल लाइन्स, मेरठ को ग्राम डंडिया भगत स्थित प्लाट 225 वर्गमीटर 11 अक्टूबर 2018 से 20 वर्ष की अवधि के लिए किराये पर दिया है। दोनों पक्षों के मध्य किराया रूपये 4000/- प्रति माह हर 3 वर्ष की अवधि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ तय पाया गया है। नियमानुसार किरायानामा पर रूपये 6,420 का स्टाम्प शुल्क देय है। किराए नामा रूपये 100 के स्टाम्प शुल्क पर है। किरायानामा में रूपये 6,320 कमी स्टाम्प शुल्क परिलक्षित होता है।
वाद की सुनवाई करते हुए सहायक महानिरीक्षक पीडी मिश्रा ने पारित आदेश में कहा कि प्रतिवादी रिलायंस जियो इन्फोकाॅम, सिविल लाइन्स मेरठ , पर कमी स्टाम्प शुल्क रूपये 6320/- एवं अर्थदण्ड रूपये 700/- कुल रूपये 7020/- आरोपित किया जाता है। कमी स्टाम्प की राशि रूपये 6,320 पर विलेख के निष्पादन की तिथि से जमा किये जाने की वास्तविक तिथि तक 1.5 प्रतिशत मासिक की दर से ब्याज भी देय होगा।
चौथा मामला
इसी कंपनी के चौथे मामले में विद्युत वितरण खंड कार्यालय की पत्रावली के निरीक्षण में एआईजी को मिले किराएनामे के अनुसार सेठपाल पुत्र तोलेराम निवासी ग्राम चाॅंदपुर तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत ने रिलायंस जियो इन्फोकाॅम, सिविल लाइन्स मेरठ को ग्राम चाॅंदपुर स्थित प्लाट 2500 वर्ग फिट 07 फरवरी 2019 से 30 वर्ष की अवधि के लिए किराये पर दिया। दोनों पक्षों के मध्य किराया रूपये 2800/- प्रति माह हर 5 वर्ष की अवधि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ तय पाया गया है। किरायानामा में रूपये 5100 कमी स्टाम्प शुल्क परिलक्षित होता है।
वाद की सुनवाई करते हुए सहायक महानिरीक्षक पीडी मिश्रा ने पारित आदेश में कहा कि प्रतिवादी रिलायंस जियो इन्फोकाॅम पर कमी स्टाम्प शुल्क रुपए 5100/- एवं अर्थदण्ड रूपये 600/- कुल रूपये 5700/- आरोपित किया जाता है। कमी स्टाम्प शुल्क की राशि पर जमा किये जाने की वास्तविक तिथि तक 1.5 प्रतिशत मासिक की दर से ब्याज भी देय होगा।
पांचवां मामला
इसी कंपनी के पांचवें मामले में विद्युत वितरण खंड कार्यालय की पत्रावली के निरीक्षण में एआईजी को मिले किराएनामे के अनुसार बिसमिल्ला पुत्र खलील अहमद निवासी मोहल्ला मियाॅं खाॅं, न्यूरिया तहसील व जिला पीलीभीत ने रिलायंस जियो इन्फोकाॅम, सिविल लाइन्स मेरठ को ग्राम न्यूरिया हुसैनपुर स्थित प्लाट 225 वर्ग मीटर 22 फरवरी 2018 से 20 वर्ष की अवधि के लिए किराये पर दिया। दोनों पक्षों के मध्य किराया रूपये 3000/- प्रति माह हर 3 वर्ष की अवधि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ तय पाया गया है। नियमानुसार किरायानामा पर रूपये 4,820 का स्टाम्प शुल्क देय है।
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन पीडी मिश्रा ने वाद की सुनवाई के उपरांत पारित आदेश में कहा कि प्रतिवादी रिलायंस जियो इन्फोकाॅम रीजनल ऑफिस, सिविल लाइन्स, मेरठ पर कमी स्टाम्प शुल्क रूपये 4720/- एवं अर्थदण्ड रूपये 500/- कुल रूपये 5220/- आरोपित किया जाता है। कमी स्टाम्प शुल्क की राशि रुपये 4,720 पर विलेख के निष्पादन की तिथि जो 22 फरवरी 2018 से जमा किये जाने की वास्तविक तिथि तक 1.5 प्रतिशत मासिक की दर से ब्याज भी देय होगा।
कंपनी ने न्यायालय में नहीं की पैरवी
पांचों मामलों में सहायक आयुक्त (स्टांप न्यायालय) द्वारा प्रतिवादी रिलायंस जियो इन्फोकाॅम को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजे गये, परन्तु प्रतिवादी निर्णय की तिथि तक किसी भी नियत तिथि में न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को वाद में आपत्ति/साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये पर्याप्त समय से अधिक समय दिया गया परन्तु प्रतिवादी किसी भी नियत तिथि में न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय ने माना कि इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी रिलायंस जियो इन्फोकॉम को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।