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Pilibhit News : कानपुर हादसे के बाद एक्शन में पीलीभीत प्रशासन, ट्रैक्टर स्वामियों को नोटिस, टिकैत ने किया बड़ा ऐलान
Pilibhit News : कानपुर हादसे के बाद एक्शन में पीलीभीत प्रशासन, ट्रैक्टर स्वामियों को नोटिस, टिकैत ने किया बड़ा ऐलान
पीलीभीत से निर्मल कांत शुक्ल की रिपोर्ट
Pilibhit News : उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर में हुए हादसे में 26 लोगों की जान जाने के बाद योगी सरकार ने सूबे में ट्रैक्टर ट्राली से सवारियां ढोने पर जो पाबंदी लगाई है, उसका असर जनपद पीलीभीत में नजर आने लगा। पुलिस की नजर गांव-गांव ट्रैक्टर स्वामियों पर है। सूची बनाकर सभी को पुलिस की ओर से नोटिस भेजे जा रहे हैं। सूबे में इस पाबंदी को लेकर सियासत गरमा गई है। उधर भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने पीलीभीत में बड़ा बयान दिया है। टिकैत ने कहा कि यह पाबंदी उत्तर प्रदेश में किसानों को बर्बाद करने की एक बड़ी साजिश है।
उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक एवं निदेशक (यातायात एवं सड़क सुरक्षा) अनुपम कुलश्रेष्ठ ने 2 अक्टूबर को सभी पुलिस आयुक्त एवं सभी पुलिस अधीक्षकों को पुलिस महानिदेशक की ओर से एक परिपत्र जारी कर आदेशित किया है कि कानपुर में हुई दुर्घटना पर मुख्यमंत्री ने गंभीर चिंता व्यक्त की है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना होने के निर्देश दिए हैं। इसी के क्रम में 10 दिन का सघन अभियान चलाए जाने का आदेश दिया गया है। परिपत्र में पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिए गए कि जनपद में विशेषता ग्रामीण क्षेत्र में मालवाहक वाहनों ट्रैक्टर ट्राली, डाला, डंपर इत्यादि पर सवारियों हेतु इस्तेमाल न करने देने के लिए प्रभावी जागरूकता एवं प्रवर्तन संबंधी कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी के साथ समन्वय बैठक करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के माध्यम से प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाएं कि ट्रैक्टर ट्राली में यात्रा करना खतरनाक है तथा ऐसे वाहनों से यात्रा करने को हतोत्साहित किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में ट्रैक्टर ट्राली पर व्यक्तियों का आवागमन ना होने पाए। परिपत्र में मोटर यान अधिनियम का हवाला देकर परमिट की किसी भी शर्त का उल्लंघन करके कोई भी यान चलाए जाने पर प्रथम अपराध पर 10,000 रुपये समन शुल्क अधिरोपित किए जाने की भी बात कही गई है
पुलिस महानिदेशक के परिपत्र को संज्ञान लेकर पीलीभीत प्रशासन कानपुर हादसे के बाद एक्शन में आ गया। एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने पुलिस प्रशासन के साथ अभियान की शुरुआत करते हुए टनकपुर रोड पर नकटा दाना चौराहे के पास 30 सवारियों से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ लिया। इसी तरह बेनहर कॉलेज चौराहे पर 25 सवारियों से भरी ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा और दोनों ही वाहनों को सीज कर दिया। पीलीभीत प्रशासन की सख्ती से ट्रैक्टर स्वामियों में हड़कंप मचना लाजमी है।
ट्रैक्टर स्वामियों को पुलिस का नोटिस
कानपुर हादसे के बाद उत्तर प्रदेश शासन के ट्रैक्टर ट्राली पर सवारियां ढोने के प्रतिबंध को लेकर जारी फरमान को लेकर पीलीभीत पुलिस प्रशासन एक्शन में है। पुलिस ने बाकायदा नोटिस छपवाए हैं। ट्रैक्टर स्वामियों को यह नोटिस भेजे जा रहे हैं। नोटिस में संबंधित थाने के प्रभारी निरीक्षक की ओर से वाहन स्वामी से यह कहा गया है कि आप अपने ट्रैक्टर- ट्राली से केवल कृषि कार्य ही करेंगे। आप अपने ट्रैक्टर-ट्राली का प्रयोग किसी भी प्रकार की सवारी के लिए नहीं करेंगे। यदि आपके अपने ट्रैक्टर-ट्राली में किसी भी प्रकार की सवारी (पुरुष/ महिला/ बच्चे)आदि मिलते हैं तो यह कृत्य अपराधिक मानते हुए आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
पाबंदी किसान को बर्बाद करने की साजिश : टिकैत
उत्तर प्रदेश शासन के ट्रैक्टर-ट्राली से सवारियां ढोने पर पाबंदी के निर्णय का भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत कड़ा विरोध किया है। मंगलवार को लखीमपुर खीरी से वापस लौटते समय जनपद पीलीभीत के कस्बा अमरिया में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान यूनियन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ट्रैक्टर-ट्राली पर सवारी बैठाने के प्रतिबंध का पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने मीडिया से कहा कि यह सरकार की किसान विरोधी मानसिकता का परिचायक है। सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने विरोध स्वरूप अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ट्रेन अथवा अन्य वाहनों से दुर्घटना होने के बाद क्या वे बंद की गई, जो सरकार ट्रैक्टर पर रोक लगाना चाहती है। किसान नेता ने कहा कि ट्रैक्टर पहले की तरह सड़कों पर चलेंगे, इस आदेश का विरोध करने के साथ हम सरकार को पत्र भी लिखेंगे। सरकार किसानों को बर्बाद करने पर आमादा है। सरकार को पता है कि किसान के आने जाने का सबसे बड़ा साधन ट्रैक्टर ही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस आदेश के पीछे सरकार की सोची समझी साजिश है कि किसान आंदोलनों में ट्रैक्टर ना चल सके। इसलिए यह आदेश जारी किया गया है।