Begin typing your search above and press return to search.
राष्ट्रीय

UP News : आजम खान के बेटे और पत्नी की बढ़ी मुश्किलें, गैर जमानती वारंट जारी

Janjwar Desk
11 May 2022 4:00 PM IST
हेट स्पीच : रामपुर कोर्ट ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान को माना नफरती देने का दोषी।
x

हेट स्पीच : रामपुर कोर्ट ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान को माना नफरती देने का दोषी।

UP News : एमपीएमएलए कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए।

UP News : समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ( Azam Khan ) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ( Abdulla Azam ) और पत्नी तंजीन फातिमा ( Tanzin Fatima ) के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुए हैं। दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ( MP-MLA court ) में पेश न होने के बाद ये वारंट जारी किए गए हैं।

माफीनामा खारिज

अब एमपीएमएलए कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 मई निर्धारित की है। इस तारीख से पहले दोनों को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। वरना उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि बुधवार को अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा ने कोर्ट में गैर हाजरी पर माफीनामा पेश किया था, इसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया और गैर जमानती वारंट जारी किया। इस बारे में सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना के मुताबिक एमपी एमएलए कोर्ट (एसीजीएम फर्स्ट) रामपुर में बुधवार को क्राइम नंबर 4/19 के तहत दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामले पर सुनवाई होनी थी। कोर्ट में आजम खान ( Azam Khan ) के बेटे और पत्नी की तरफ से दलील दी गई कि उनके अधिवक्ता जो कि दिल्ली से आते हैं वह नहीं आ सके हैं। इसलिए आज जिरह नहीं हो सकती। इस आधार पर उनकी गैरहाजरी पर माफीनामा स्वीकार किया जाए लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया।

ये कैसा संयोग?

UP News : दूसरी तरफ आज बुधवार को सपा नेता आजम खान ( Azam Khan ) की जमानत अर्जी पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद इस मसले को शीर्ष अदालत ने आगामी मंगलवार तक के लिए टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस बाबत जवाब भी मांगा है। इस मामले में जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि आखिर ये कैसा संयोग है कि आजम खान के खिलाफ जब भी अंतिम मामले में जमानत का आदेश दिया जाता है तभी सरकार या प्रशासन उनके खिलाफ एक नया मामला दाखिल कर देता है। हालांकि, इस बारे में राज्य सरकार के वकील ने कहा कि गलत नीयत या मंशा से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट आ जाती है मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। बता दें कि आजम खान पर अभी तक एक के बाद एक 89 केस दर्ज हुए हैं।

Next Story

विविध