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Bijnor Crime News : दो सगे भाइयों को बिजनौर पुलिस ने भेजा जेल, मजार तोड़कर दंगा फैलाने की रची थी साजिश
यूपी न्यूज : दो सगे भाइयों को बिजनौर पुलिस ने भेजा जेल, मजार तोड़कर दंगा फैलाने की रची थी साजिश
Bijnor crime News : उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के बिजनौर ( Bijnor ) में कांवड यात्रा के दौरान भगवा साफा बांधकर एक साथ तीन मजारों को तोड़ने की साजिश में गिरफ्तार दो सगे भाइयों को पुलिस ( Bijnor Police ) ने एफआईआर ( FIR ) दर्ज कर जेल भेज दिया है। बिजनौर ( Bijnor crime News ) की घटना में शामिल सगे भाइयों का नाम कमाल ( kamal ) और आदिल ( Adil ) है। सगे भाइयों से प्रारंभिक पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर विवेचना जारी है।
बता दें कि अप्रैल में अयोध्या ( Ayodhya ) में भी कुछ हिंदू युवकों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। उस समय भी पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया था। उक्त मामले में गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था।
आरोपियों को अधिकत्तम 10 साल की सजा
हाल ही में कमाल और आदिल ने बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र में भगवा रंग का साफा पहन तीन मजारों को तोड़कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की थी। पुलिस ने इस मामले में दोनों ही भाइयों पर आईपीसी की धारा 153, 436, 427, 452, 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 26 अप्रैल को कुछ ऐसी ही घटना अयोध्या में हुई थी। वहां पर हिंदू लड़कों के द्वारा मस्जिद के बाहर धार्मिक पुस्तक को फाड़ने और आपत्तिजनक मांस फेंककर कर सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की घटना में आईपीसी की धारा 295, 295ए, 120B, और 34 के तहत केस दर्ज हुआ था। दोनों ही केसों में जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुए हैं उनमें आरोपियों को अधिकत्तम 10 साल की सजा हो सकती है।
Bijnor crime News : अयोध्या में हुई घटनाओं में कुछ हिंदू लड़कों ने अयोध्या शहर कोतवाली में रमजान के मौके पर जालीदार टोपी पहन एक साथ पांच जगहों पर मस्जिद के बाहर धार्मिक पुस्तक फाड़ने और आपत्तिजनक मांस फेंकने का अपराध किया था। पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सभी आरोपी हिंदू थे।
अयोध्या और बिजनौर की घटना में दोनों ही जगहों पर दूसरे धर्म के प्रतीक चिह्न पहनकर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाते हुए सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने, दंगा फैलाने की कोशिश की गई थी। अयोध्या और बिजनौर में गिरफ्तार आरोपियों पर किन धाराओं पर कार्रवाई हुई, यह जानना जरूरी है।