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UKSSSC Paper Leak Case: STF की लचर जांच से आजाद पंछी बनते जा रहे भर्ती घोटाले के आरोपी, 9 और आरोपियों को जमानत

Janjwar Desk
29 Oct 2022 8:36 AM IST
UKSSSC Paper Leak Case: STF की लचर जांच से आजाद पंछी बनते जा रहे भर्ती घोटाले के आरोपी, 9 और आरोपियों को जमानत
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UKSSSC Paper Leak Case: यूकेएसएसएससी परीक्षाओं के घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों का एसटीएफ की लचर जांच के चलते एक एक करके जेल से बाहर आने का सिलसिला जारी है। गिरफ्तारी की जद में आए कुल 41 आरोपियों में से 18 आरोपियों की जमानत हो चुकी है जिसमें से नौ की जमानत शुक्रवार को ही हुई है।

UKSSSC Paper Leak Case: यूकेएसएसएससी परीक्षाओं के घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों का एसटीएफ की लचर जांच के चलते एक एक करके जेल से बाहर आने का सिलसिला जारी है। गिरफ्तारी की जद में आए कुल 41 आरोपियों में से 18 आरोपियों की जमानत हो चुकी है जिसमें से नौ की जमानत शुक्रवार को ही हुई है। स्नातक स्तरीय परीक्षा की जांच के दौरान एसटीएफ ने कुल 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 18 आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से नौ आरोपियों को दिवाली से पहले जमानत मिल चुकी थी।

शुक्रवार 28 अक्टूबर को यूकेएसएसएसी पेपर लीक मामले में चंदन मनराल समेत नौ और आरोपियों को न्यायालय से जो जमानत मिली है उसकी शर्त के अनुसार सभी को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और दो-दो जमानती प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। इसके अलावा न्यायालय की ओर से पांच आरोपियों की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। अब तक इस मामले में 18 आरोपी जमानत पा चुके हैं। जबकि हाकम सिंह समेत 23 आरोपी जेल में बंद हैं।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सूर्यवीर सिंह चौहान, कुलबीर सिंह, अंबरीश कुमार, राजवीर, दीपक चौहान, अजीत चौहान, विनोद जोशी, चंदन मनराल, जगदीश गोस्वामी, अमित सक्सेना, अभिषेक वर्मा, ललित राज शर्मा, विपिन बिहारी और तनुज शर्मा नाम के आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। जिस पर अपर जिला जज चतुर्थ आशुतोष मिश्रा की अदालत ने सूर्यवीर सिंह चौहान, कुलवीर सिंह, अंबरीश कुमार, राजवीर, दीपक चौहान, अजीत चौहान, विनोद जोशी, चंदन मनराल और जगदीश गोस्वामी की जमानत मंजूर करते हुए बाकी की जमानत नामंजूर कर दी है। अदालत ने आरोपियों को जमानत देने के साथ ही यह शर्त भी रखी है कि जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन सभी नौ आरोपियों से पैसे की रिकवरी न होने को जमानत का आधार बनाया गया है। इससे पहले भी नौ लोगों को इसी आधार पर जमानत मिली है। जबकि जांच अधिकारियों का कहना है कि इतने पुराने मामले में रिकवरी होना बेहद मुश्किल होता है।

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