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ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट का अहम फैसला, हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर

Janjwar Desk
17 Nov 2022 10:16 AM GMT
ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट का अहम फैसला, हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर
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ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट का अहम फैसला, हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर

ज्ञानवापी केस ( Gyanvapi case ) में याचिकाकर्ता ने अदालत से मस्जिद परिसर में शिवलिंग पूजा करने की इजाजत देने की मांग की थी।

UP News : ज्ञानवापी केस ( Gyanvapi mosque dispute ) में वाराणसी कोर्ट ( Varanasi court ) ने अहम फैसला देते हुए हिंदू पक्ष ( Hindu side petition approved ) की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है। याचिकाकर्ता ने ज्ञानवापी मस्जिद ( Gyanvapi mosque ) में शिवलिंग पूजा ( Shivling Pooja ) करने की इजाजत देने की मांग की थी।

इसी के साथ वाराणसी कोर्ट ( Varanasi court ) ने ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले मामले की सुनवाई बीते 14 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिविजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने की थी। उस दिन कोर्ट ने फैसले को आज के लिए सुरक्षित रख लिया था।

मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका

सुनवाई के दौरान वाराणसी कोर्ट ( Varanasi court ) में मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामला नियमित सिर्फ पूजा को लेकर था, जबकि इस केस में ज्ञानवापी मस्जिद ( Gyanvapi mosque ) के टाइटल को लेकर है। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि यह मुकदमा कोर्ट खारिज कर देगा। इसके उलट कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई के योग्य माना है जो मुस्लिम पक्षकारों के लिए बड़ा झटका है।

अदालत के सामने सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकारों ने चार प्रमुख मांगे रखी गई थीं। पहला तत्काल प्रभाव से भगवान आदि विश्वेश्वर शंभू विराजमान की नियमित पूजा प्रारंभ करना, दूसरा संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित करना, तीसरा संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को देना और चौथा मंदिर के ऊपर बने विवादित ढांचे को हटाना शामिल है।

फिलहाल, हिंदू पक्ष के लिए राहत की बात ये है कि कोर्ट इस मामले में अब सुनवाई करने जा रहा है। मुस्लिम पक्ष चाहता था कि सुनवाई ना हो लेकिन अदालत ने उनकी मांगों को मांग को खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हिंदू पक्ष की मांगों पर आपत्ति दर्ज कराई थी। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि इस पक्ष को बेवजह तूल दिया जा रहा है। अदालत को चाहिए कि सामाजिक शांति और सौहार्द के लिए ज्ञानवापी मस्जिद ( Gyanvapi mosque ) में यथास्थिति बरकरार रखे। हिंदू पक्ष ने मस्जिर के अंदर शिवलिंग की पूजा करने देने की इजाजत मांगी है।

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