Yati Narsinghanand News: जेल से रिहा होने के बाद यति नरसिंहानंद ने जितेंद्र उर्फ वसीम की रिहाई की मांग पर शुरु किया धरना
Yati Narsinghanand News: मुस्लिम महिलाओं के बारे में जहरीली और अपमानजनक टिप्पणी के मामले में हरिद्वार जेल में बंद यति नरसिंहानंद जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा होते ही अपने प्रोपेगेंडा को हवा देने सर्वानंद घाट पर अनशन पर बैठ गया है। इस आरोपी की निचली अदालत से बेल निरस्त होने पर सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी जिसपर प्रभारी जिला एवम सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने सुनवाई करने हुए जमानत दी थी। यति नरसिहानन्द को 15 जनवरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और तब ही से यति जेल में था। एक महीना 3 दिन बाद जेल से रिहा होने पर उसके समर्थन में नारेबाजी करते हुए उसका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया।
यति नरसिंहानंद का कहना है कि एक महीना तीन दिन बाद मुझे रिहाई मिली है। लड़ाई अभी बहुत लंबी है। अभी जितेंद्र त्यागी बाहर नहीं आया है। यह बहुत बड़ा अन्याय है। यति ने कहा कि बहुत कमजोर धाराओं में हम लोगों पर मुकदमा हुआ था। लेकिन जब तक जितेंद्र त्यागी बाहर नहीं आते तब तक मैं इसे अपनी रिहाई नहीं मानता। मैं अभी सर्वानंद घाट पर जा रहा हूं क्योंकि वही से मुझे पुलिस उठाकर ले आई थी। मैं वही जाकर अनशन करूंगा जब तक जितेंद्र त्यागी बाहर नहीं आता। मैं अपने भाई का वहीं इंतजार करूंगा। जेल से निकले यति ने बदले सुर में कहा कि यह कोई राजनीति नहीं है, न ही कोई प्रोटेस्ट है। यह मेरा अपना प्रायश्चित करने का तरीका है। हम उस आदमी को नहीं बचा सके जो हमारे विश्वास पर सनातन धर्म में आया। मैं जेल में उसको अकेला छोड़ कर बाहर आ रहा हूं, मुझे इस बात का बहुत दुख है। यति ने कहा कि जेल का प्रशासन बहुत अच्छे लोगों के हाथ में है। जेल से रिहाई के तुरंत बाद यति नरसिंहानंद ने सर्वानन्द घाट पर पहुच कर अनशन शुरू कर दिया है। यती का कहना है कि अभी जितेंद्र नारायण त्यागी जेल में है जब तक वह बाहर नही आएगा तब तक वह घाट पर बैठकर जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी का इंतजार करेगा।
बता दें कि हरिद्वार नगर कोतवाली में ला की एक छात्रा रुचिका ने मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसमे रुचिका ने आरोप लगाया था कि यति ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं पर अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर यति के खिलाफ आईपीसी की धारा 295-ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर काम करना) और 509 (महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी) के तहत हरिद्वार नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था।